राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शराब बिक्री पर ठेकेदारों को दिए जाने वाले कमीशन में बढ़ोतरी कर दी है। शराब विक्रेताओं को एक अप्रेल से मदिरा बिक्री पर 20 की जगह 24 फीसदी और बीयर बिक्री पर 22 की जगह 25 फीसदी कमीशन दिया जाएगा। इसी के साथ ठेकेदारों को निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवसाय करने पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क में छूट भी दी जाएगी। कॉरपोरेशन ने एक आदेश जारी कर ठेकेदारों की मार्जिन राशि में बढ़ोतरी की है। इसी के साथ मदिरा उत्पादक और सप्लायर्स को भी छूट दी है। अब तक राज्य में मदिरा बिक्री के लिए विभाग के पास अमानत राशि के तौर पर प्रति ब्रांड दस लाख रुपए देने होते थे, इसकी जगह अब एक लाख रुपए अमानत राशि के तौर पर लिए जाएंगे। असीमित ब्रांड होने पर अधिकतम छह लाख रुपए जमा किए जाएंगे। राज्य में विदेशी मदिरा की आसान और प्रमाणिक शुद्धता के साथ उपलब्ध कराने के लिए कॉरपोरेशन में जयपुर में बोटलिंग इन ऑरिजन (बीआईओ) कस्टम बॉण्ड की स्थापना करेगा। ऐसे में दूसरे राज्य में निर्मित होने वाली मदिरा भी अब कॉरपोरेशन से लेकर ठेेकेदार बेच सकेंगे।