मेहरा ने बुधवार को जयपुर, जोधपुर और कोटा जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। वीसी में मेहरा ने कहा कि जिला प्रशासन कोरोना संबंधी जारी दिशा-निर्देशों की पालना करवाते हुए ही निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करवाए। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर यदि कोई कोरोना संक्रमित मतदान करना चाहे तो उसे पूरे प्रोटोकॉल की पालना के साथ मतदान प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
चुनाव आयुक्त ने कहा कि नाम दाखिल करने के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाए, दो गज की दूरी और सेनेटाइज होकर ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश करें। उन्होंने कहा कि आवेदन के समय भीड़ होने पर आगंतुक आरओ या एआरओ कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठकर अपनी बारी का इंतजार करें।
उन्होंने कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि नामांकन के दौरान आवेदक किसी भी प्रकार की बाइक रैली, वाहन रैली या जनसमूह को एकत्रित ना करे। उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाए।
चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी के गले नहीं लगे, किसी के पैर ना छूएं और ना ही किसी से हाथ मिलाएं। इसके अलावा जनसमूह में प्रचार करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करें कि प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने चुनाव के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को सुगम मतदान कराने की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा जो पर्ची बूथ लगाए जाते हैं, वहां भी कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालन किया जाए, साथ ही किसी भी समय वहां भीड़ एकत्र ना हो।
गौरतलब है कि इन सभी नगर निगमों के लिए जयपुर हैरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर का मतदान 29 अक्टूबर को व जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में मतदान 1 नवंबर को सुबह 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक करवाया जाएगा जबकि मतगणना 3 नवंबर को प्रातः 9 बजे से होगी।