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जयपुर

वाहन हुआ चोरी, बीमा कम्पनी ने नहीं दिया क्लेम, अब लगा हर्जाना

राजस्थान राज्य उपभोक्ता मंच का फैसला
 

जयपुरFeb 22, 2020 / 04:34 pm

Om Prakash Sharma

जयपुर. चोरी की सूचना देने के बाद भी बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। तर्क दिया कि चोरी की सूचना देरी से दी गई। मामले में जिला उपभोक्ता मंच तृतीय ने बीमा कम्पनी को क्लेम की राशि ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। इमलीवाला फाटक निवासी राजेश गौड़ ने नवंबर 2016 में परिवाद दिया था कि उसने अपने वाहन का दी ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से बीमा करवा रखा था। बीमा अवधि के दौरान ही वाहन घर के बाहर से चोरी हो गया। जिसके संबंध ज्योति नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
तीन-चार दिन बाद बीमा कम्पनी को उक्त सूचना दे दी गई। लेकिन तीन महीने बाद जब क्लेम की स्थिति के बारे में पूछा तो पता चला कि चोरी की सूचना एवं क्लेम फार्म को खो दिया है और दोबारा फार्म भरवाया। फिर तीन महीने बाद क्लेम यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चोरी की सूचना देरी से दी गई। मंच ने बीमा कम्पनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी को 1 लाख 21500 रुपए का भुगतान परिवाद प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज दर से अदा करें। वहीं 10 हजार रुपए हर्जाने के रूप में भी देवें।

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