हालांकि कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में रहने वाले कार्मिकों को नहीं बुलाया जाएगा। वित्त विभाग ने भी अपने अधीनस्थ विभागों के लिए 50 फीसदी कार्मिकों को बुला सकने संबंधी आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि शासन सचिवालय में पूर्व में लॉकडाउन की अवधि में 33 फीसदी कार्मिकों को रोटेशन से बुलाने और बाकी कार्मिकों से वर्क फ्रॉम होम करवाने के निर्देश जारी किए गए थे लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने 33 फीसदी कार्मिकों को बुलाने के अपने आदेश को स्थगित कर दिया था।