– सड़कों, मकानों व दुकानों से कचरा संग्रहण कर भंडारण में डाला जाएगा।
– भंडारण आबादी से कम से कम एक किमी दूर होगा।
– मकानों व दुकानों के आगे कचरा पात्र रखे जाएंगे।
– सामान्य रूप से सुबह 7 से 11 बजे तक कचरा संग्रहित किया जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सुबह 9- 12 बजे तक कचरा संग्रहण होगा। इस सेवा के बदले सभी को मासिक शुल्क देना होगा। सड़क पर फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। कचरा का संग्रहण गांव से एक किमी दूर होगा।
प्रतिमाह यह शुल्क किया निर्धारित
– घर, आवासीय, निवास स्थल के लिए 10 रुपए से अधिक
– व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, ढाबा, चाय की थड़ी – 150 रुपए
– गेस्ट हाउस, छात्रावास, रेस्टोरेन्ट- 200 रुपए
– होटल, बड़े रेस्टोरेन्ट- 500 से 800 रुपए
– व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेज, शैक्षणिक संस्थान- 250 रुपए
– क्लीनिक, हॉस्पीटल, लेबोरेट्रीज- 500 रुपए
– लघु व कुटीर उद्योग प्रतिदिन- 400 रुपए
– गोदाम, कोल्ड स्टोरेज- 800 रुपए
– शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी व मेला 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक- 1000 रुपए
– शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी व मेला 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक- 3000 रुपए
तैयार हुए ड्राफ्ट में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है। इसमें व्यक्ति से लेकर जानवर ने भी गंदगी फैलाई तो जुर्माना होगा। सड़क व गली में कचरा फैलाने पर एक बार में 100 रुपए, दुकानों के आगे कचरा डालने पर 100, रेस्टोरेंट मालिकों, होटल मालिकों अन्य से 200 रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर 50 रुपए, खुले में शौच करने वालों से 100, गोबर डालने वालों से 200 रुपए, घरों का कचरा पात्र में नहीं डालने पर 50 रुपए, बायो डीग्रेडेबल कचरे को अलग से नहीं डालने, सूखे कचरे को अलग से नहीं देने, गार्डन वेस्ट, पेड़ों की छंटाई का कचरा फैलाने पर 50 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह कचरा जलाने पर 100 रुपए, दुकानदारों को बिना कचरापात्र पाए जाने पर 150 रुपए वसूले जाएंगे। प्लास्टिक कैरीबैग उपयोग करने पर 50 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।