जयपुर. अमरसर थाना इलाके से लगभग 15 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त राडावास निवासी बजरंग लाल कुमावत को जिले की पोक्सो अदालत में जज दलीप सिंह ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर अदालत ने तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए ओमप्रकाश माथुर ने 12 गवाहों के बयान करवाते हुए कोर्ट को बताया कि पीडि़ता के पिता ने 19 अप्रेल, 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 अप्रेल को वे रिश्तेदार की बैठक में गए थे। वापस आए तो नाबालिग बेटी घर पर नहीें मिली।
अभियुक्त बजरंग लाल एवं मुकेश यादव पीडि़ता को मोटरसाईकिल पर भागा कर ले गए। अभियुक्त ने रींगस-सीकर स्थित एक होटल में पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। मोटर साइकिल से ही अभियुक्त पीडि़ता को डूंगरगढ़-बाडमेर सहित अन्य स्थानों पर ले गया। 7 दिन बाद पुलिस ने अभियुक्त को बाडमेर स्थित एक होटल से गिरफ्तार कर पीडि़ता को बरामद किया था।
Home / Jaipur / छात्रा का अपहरण कर किया रेप, पुलिस ने होटल से दबोचा, आरोपी को दस वर्ष जेल की सजा