(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने कहा है कि (Lock Down) लाॅक डाउन में (Police ) पुलिस(Doing Good) अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन उसे (Law Breakers) कानून तोड़ने वालों के खिलाफ (As per Law)कानून के अनुसार ही (action) कार्रवाई करनी चाहिए।
जयपुर•Mar 31, 2020 / 11:39 pm•
Mukesh Sharma
पुलिस का काम अच्छा, लेकिन कानून तोड़ने वालों पर कानून सम्मत हो कार्रवाई : हाईकोर्ट
जयपुर
(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने कहा है कि (Lock Down) लाॅक डाउन में (Police ) पुलिस(Doing Good) अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन उसे (Law Breakers) कानून तोड़ने वालों के खिलाफ (As per Law)कानून के अनुसार ही (action) कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि हालांकि हम आपदा से लड़ रहे हैं लेकिन आमजन को नुकसान नहीं हो। वहीं अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि लोगों के साथ अवैध तरीके से की जा रही मारपीट को रोकने व उनकी सुरक्षा को लेकर उसने क्या किया है। जस्टिस जीआर मूलचंदानी व एनएस ढड्ढा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश आशीष देवासर की पीआईएल पर दिया। पीआईएल में कहा था कि लॉकडाउन के दौरान सडक पर लोगों के साथ मारपीट हो रही है और पुलिसकर्मी आमजन को प्रताड़ित कर रहे हैं। जबकि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी दायरे में रहकर ही कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन पुलिसकर्मी लोगों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं न कि भीड़ से। ऐसे में पुलिसकर्मियों को पाबंद किया जाए कि वह आमजन के साथ मारपीट नहीं करे। जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब व इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए कहा है।