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जयपुर

पुलिसकर्मियों से नही होगी अतिरिक्त वेतन की रिकवरी

उच्च न्यायालय ने लगाई अंतरिम रोक
स्थायी पंजीकरण नहीं होने पर भी भर्ती में करें शामिल

जयपुरJul 03, 2020 / 08:21 pm

KAMLESH AGARWAL

जयपुर।

पुलिसकर्मियों से कि जा रही अतिरिक्त वेतन भुगतान की वसूली पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य के वित्त सचिव, एसीएस गृह, डीजीपी सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। ब्रजेश उपाध्याय व 210 अन्य पुलिसकर्मियो की ओर से दायर याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहान्ती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खण्डपीठ में सुनवाई हुई। अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने पुलिसकर्मियो की ओर से कहा कि ग्रेड पे को घटाना सरकार की व्यवस्था हो सकती है लेकिन एक बार वेतन देकर उसे रिकवरी नही कि जा सकती। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर 2017 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए राज्य के कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई के पे ग्रेड में कटौती कि थी। इस नोटिफिकेशन के आधार पर सरकार 1 नवंबर 2017 से आज दिन तक इन कार्मिको को किये गये अतिरिक्त वेतन की वसूली की कार्यवाही कर रही है।
स्थायी पंजीकरण नहीं होने पर भी भर्ती में करें शामिल

राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी योग्य चिकित्सकों को चिकित्साधिकारी भर्ती में अस्थायी तौर पर शामिल करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। राज्य सरकार दो हजार पदों पर चिकित्साधिकारियों की भर्ती करने जा रही है लेकिन इसमें शर्त है कि वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 12 जुलाई तक स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र है। जिस पर सचिन मेहता एवं अन्य ने भर्ती अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा कि इस तरह के नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। जिस पर न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने अस्थायी तौर आॅनलाइन और आफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश देते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

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