स्थायी पंजीकरण नहीं होने पर भी भर्ती में करें शामिल
राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी योग्य चिकित्सकों को चिकित्साधिकारी भर्ती में अस्थायी तौर पर शामिल करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। राज्य सरकार दो हजार पदों पर चिकित्साधिकारियों की भर्ती करने जा रही है लेकिन इसमें शर्त है कि वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 12 जुलाई तक स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र है। जिस पर सचिन मेहता एवं अन्य ने भर्ती अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा कि इस तरह के नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। जिस पर न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने अस्थायी तौर आॅनलाइन और आफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश देते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी योग्य चिकित्सकों को चिकित्साधिकारी भर्ती में अस्थायी तौर पर शामिल करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। राज्य सरकार दो हजार पदों पर चिकित्साधिकारियों की भर्ती करने जा रही है लेकिन इसमें शर्त है कि वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 12 जुलाई तक स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र है। जिस पर सचिन मेहता एवं अन्य ने भर्ती अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा कि इस तरह के नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। जिस पर न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने अस्थायी तौर आॅनलाइन और आफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश देते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है।