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जयपुर

नए पदों को भरने में तेजी लाएगी सरकार

— कार्मिक विभाग से अनुमति की बाध्यता समाप्त, केवल वित्त से लेनी होगी अनुमति

जयपुरSep 21, 2021 / 12:35 am

Shailendra Agarwal

Secretariat

Secretariat

जयपुर। दो साल पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) रहते मुख्य सचिव निरंजन आर्य द्वारा मितव्ययता के लिए निकाले गए आदेश में वित्त विभाग ने ढील दी है। अब नए पदों, क्रमोन्नत पदों व खाली पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग की अनुमति की बाध्यता समाप्त कर दी है, केवल वित्त विभाग की अनुमति से इन पदों को भरा जा सकेगा।
कार्मिक विभाग की अनुमति की बाध्यता समाप्त करने के पीछे यह कारण बताया जा रहा है कि दो विभागों की अनुमति के कारण फाइल को लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे पदों को भरने में अधिक समय लगता था। पदों की अनुमति चूंकि वित्त विभाग देता है, इसलिए अब केवल वित्त विभाग की अनुमति लेने की बाध्यता रखी गई है। इससे नवसृजित और खाली पदों को भरने में तेजी लाई जा सकेगी। वित्त विभाग ने पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए आर्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) रहते अक्टूबर 2019 में जारी परिपत्र में संशोधन किया है। 2019 में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मितव्ययता के उद्देश्य से परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें ढील को अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बेरोजगार युवक भी नई भर्तियों व नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार पर नियमित दबाव बना रहे हैं।

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