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जयपुर

फीस नहीं मिलने की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे निजी स्कूल

— 600 से अधिक स्कूलों की एसोसिएशन के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस

जयपुरSep 19, 2021 / 12:20 am

Shailendra Agarwal

SC question to Center on vaccination, what's view on digital divide?

SC question to Center on vaccination, what’s view on digital divide?

जयपुर। अदालती आदेश के बावजूद कई छात्रों की पिछले सत्र की फीस नहीं मिलने की शिकायत लेकर प्रदेश के 600 से अधिक स्कूल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए है। कोर्ट ने स्कूलों की एसोसिएशन के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में एक अक्टूबर को फिर सुनवाई है।
न्यायाधीश ए एम खानविलकर व न्यायाधीश सी टी रविकुमार की बेंच ने कैथोलिक सोसायटी आॅफ एज्युकेशन व प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन के प्रार्थना पत्रों पर यह आदेश दिया। कैथोलिक सोसायटी आॅफ एज्युकेशन में करीब 450 स्कूल और मेप्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन में प्रदेश के करीब 600 निजी स्कूल शामिल बताए जा रहे हैं। इन स्कूलों में अनेक प्रमुख निजी स्कूल भी शामिल हैं। प्रार्थना पत्रों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट नेे फीस नहीं देने वाले छात्रों पर सख्ती नहीं करने को कहा और अभिभावकों को 5 अगस्त तक पिछले सत्र की फीस जमा कराने का आदेश दिया। अनेक अभिभावकों ने फीस जमा नहीं कराई है। कई स्कूलों में तो फीस जमा नहीं कराने वाले अभिभावकों की संख्या 40 प्रतिशत तक है। ऐसे में आदेश को स्पष्ट किया जाए, ताकि स्कूलों को बकाया फीस मिल सके।

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