सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सुबह सात बजे से शाम सात बजे दुकानें और बाजार खुले रहेंगे। शाम सात बजे से सुबह 7 बजे तक सभी जिलों में कर्फ्यू रहेगा। सभी जोनों में धारा 144 लागू रहेगी यानी 5 या 5 से ज्यादा लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन 4 में कोई रियायत नहीं दी गई है।
लॉकडाउन 4 के लिए राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी होने के साथ उद्योग-धंधे, बाजार, परिवहन सेवाएं और निजी और सरकारी दफ्तर आज से खुल गए हैं। राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन के तहत प्रदेश के 33 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा हैं और तीनों की जोन के लिए अलग-अलग गाउड लाइन जारी की है।
प्रदेश में सरकारी और निजी कार्यालय भी 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुले। सरकारी कार्यालयों में पहले 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम किया जा रहा था। कर्मचारियों को रोटेशन प्रणाली के तहत बुलाया जाएगा। 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करना होगा।
सचिवालय में सभी दफ्तर खुले
वहीं राजस्थान शासन सचिवालय में आज सभी 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोल दिए गए। हालांकि सचिवालय में लॉकडाउन पार्ट 2 से ही कई दफ्तर खोल दिए गए थे, जहां सचिव, विभागध्यक्ष और उनके स्टाफ को आने की अनुमति दी गई थी। हालांकि सचिवालय में आम जन के प्रवेश पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बताया जाता है कि आमजन को 31 मई के बाद ही सचिवालय में प्रवेश दिया जाएगा।
तीनों जोन में खुले पार्लर-सैलून
हालांकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4 में भले ही नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर को बड़ी राहत दी हो, यहां आज सैलून और नाई की दुकानें खुलीं भी लेकिन इन्हें अभी ग्राहकों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। डर और खौफ के चलते लोग इन दुकानों पर जाने से कतरा रहे हैं।
हालांकि सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक सैलून और नाई की दुकान करने वालों को मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन पहले दिन ये लोग ग्राहकों का इंतजार करते रहे।
पब्लिक ट्रासंपोर्ट से राहत
वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आज से शुरू हो गए हैं। रेड जोन में अभी भी पार्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं किए गए हैं। ऑरेंज और ग्रीन जोन में मिनी बसें, ऑटो और बैटरी रिक्शा जैसे साधन शुरू हो जाने से लोगों को भी राहत मिली है।
पहले दिन ही लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने कार्यस्थलों पर पहुंचे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं में भी निर्धारित यात्रियों को ही बैठाया जा रहा है। ऑटो रिक्शा और बैटरी रिक्शा में चालक सहित तीन लोग ही बैठाए जा रहे हैं।
कंटेनमेंट एरिया में आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब बंद
वहीं राजधानी में रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम गतिविधियां अभी भी बंद रहेंगी। परकोटे के अधिकांश इलाके कंटेनमेंट जोन में आते हैं, यहां तमाम बड़े बाजार और दुकानें फिलहाल बंद रहेंगी।
रेस्टोरेंट-ढाबे खुले
हालांकि लॉकडाउन 4 में रेस्टोरेंट और ढाबें भी खुले हैं, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के चलते केवल होम डिलेवरी और भोजन पैक कर ले जाने की इजाजत दी गई है।
33 जिलों को बांटा तीन जोन में
राज्य सरकार ने 33 जिलों को अपने स्तर पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित किया है। राज्य के 33 जिलों में से बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जालोर, जोधपुर नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर जिले को रेड जोन घोषित किया गया है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में उपखंडों को अलग अलग जोन में विभाजित किया गया है। श्रीगंगानगर जिला एकमात्र ऐसा जिला है, जो कि ग्रीन जोन में शामिल है।
जयपुर शहरी क्षेत्र रेड जोन में शामिल
जयपुर में शहरी क्षेत्र को रेड जोन में शामिल किया गया है जबकि आमेर, बस्सी, चाकसू, दूदू, गोविंदगढ़, जालसू, जमवारामगढ़, झोटवाड़ा, कोटपूतली, पावटा, फागी, सांभर, सांगानेर, शाहपुरा और विराटनगर को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है।