-जैश ने जारी किया था हमलावर का वीडियो गौरतलब है कि पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा जिले में जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक पदार्थों से लदी एक कार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के एक काफिले को टक्कर मार दी, जिसमें 40 चालीस से अधिक जवान शहीद हो गए तथा कई अन्य घायल हो गए थे। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हमलावर का एक वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।
-पुलवामा हमले में युसूफ नहीं हुआ गिरफ्तार : एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मीडिया रिपोर्ट में पुलवामा हमले के आरोपी यूसूफ चोपान उर्फ मेहराज-उद-दीन चोपान को विशेष अदालत से जमानत मिलने की खबर आने के बाद गुरुवार को स्पष्ट किया कि उसे पुलवामा हमले के मामले में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। एनआईए ने एक बयान में कहा कि आरोपी चोपान को जैश-ए-मोहम्मद (जेएएम) के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो कि भारत के दिल्ली-एनसीआर सहित विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले करने के लिए जेएएम के वरिष्ठ कमांडरों की ओर से रची गई आपराधिक साजिश से जुड़ा हुआ था।
-हैंड ग्रेनेड किया था बरामद चोपान के कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया था जो जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ उसी का इस्तेमाल करने के इरादे से खरीदा गया था। एनआईए ने कहा कि जेएएम साजिश मामले में जांच के दौरान सात आतंककारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से हालांकि, छह आरोपियों के विरुद्ध दो आरोप-पत्र दायर किए जा चुके हैं। चोपान के विरुद्ध अपर्याप्त सबूत के कारण आरोप-पत्र नहीं दाखिल किया गया है। विशेष एनआई कोर्ट ने 18 फरवरी को एक आदेश में कहा था कि आरोपी चोपान को कानूनी जमानत देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि जांच एजेंसी ने उस समय तक उनके खिलाफ कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई।