समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद,किसी भी कारण से एक बार रिजेक्ट हुई फसल पुन: नहीं होगी पास
खरीद केंद्र पर ही फसल की क्वालिटी देखकर ही होगा तौल
Purchase of crop at support price
जयपुर
राज्य सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर चना व सरसों की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही फसलों की खरीद को लेकर राजफैड और एफसीआई ने नियम कायदे भी तय कर दिए हैं। इन नियम कायदों के अनुसार किसानों को उनकी फसल की कीमत जब ही मिल सकेगी जब वह तय किए गए नियम कायदों की पूर्ति करेगा। खरीद केंद्र पर फसलों की क्वालिटी को जांचने के बाद ही उनकी तुलाई होगी। खरीद केंद्र पर फसल की क्वालिटी की जांच की जाएगी। इस जांच में पास होने पर ही किसानों की फसल की खरीद हो सकेगी। राजफैड ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी कारण से फसल की क्वालिटी खराब हुई और एक बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया तो उस फसल को समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पुन:पास नहीं किया जाएगा। इसलिए किसान वहीं फसल लेकर मंडी में जाए जो नियम कायदों के अनुसार हो।
फसल को रिजेक्ट करने के कारण करने होगे सार्वजनिक
फसल की क्वालिटी चैक करने वाले अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की गई है। अधिकारी को किसान को यह बताना ही होगा कि कौनसे मापदंड को पूरा नहीं करने पर उसकी फसल को रिजेक्ट किया गया है। वहीं वह सभी कारण खरीद केंद्र पर सार्वजनिक करने होंगे जिन कारणों से फसल को रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्ट की गई फसल के कारण भी सार्वजनिक रुप से बताने होंगे।
उपखंड अधिकारी होगा नोडल केंद्र
जिस भी खरीद केंद्र पर फसलों की खरीद की जाएगी वहां के उपखंड अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। खरीद केंद्र पर फसल की खरीद के बाद उस खरीद का लेखा जोखा कर उसे उसी दिन खरीद केंद्र से भेजना होगा। राजफैड को खरीद केंद्र से एफसीआई तक फसल को ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान एफसीआई का एक प्रभारी भी मौजूद रहेगा।
चार दिन में मिलेगा भुगतान
किसान को अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेचने के बाद भुगतान के लिए कम से कम चार दिन का इंतजार करना होगा। किसान के रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए बैंक खाते में चार दिन में भुगतान जमा करवा दिया जाएगा। किसान को तुलाई के बाद एक पर्ची मिलेगी जिसमें उसकी फसल का तौल व अन्य विवरण होगा।
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