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जयपुर

कलेक्टर ने जारी की एडवाजरी, सिक्के नहीं लेने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

बाजार में कोई भी दुकानदार या बैंक अब सिक्का लेने से मना नहीं कर सकता है. अगर किसी दुकानदार ने सिक्का लेने से मना किया तो उस पर क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है।

जयपुरJun 11, 2019 / 03:39 pm

rohit sharma

जयपुर ।

बाजार में कोई भी दुकानदार या बैंक अब सिक्का लेने से मना नहीं कर सकता है. अगर किसी दुकानदार ने सिक्का लेने से मना किया तो उस पर क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने एडवाजरी भी जारी कर दी है। साथ ही बैंकों के प्रबंधकों को पत्र भी लिखे हैं। जिसमें सिक्कों को स्वीकार किए संबंध में निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है।
coin
कलक्टर यादव ने बताया कि जानकारी में आया है कि बैंक या दुकानदार सिक्का लेने से मना कर रहे हैं। इससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह भारतीय मुद्रा का बहिष्कार यानी अपमान की श्रेणी में आता है। इसीलिए सिक्का लेने से मना करने वालों के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
Patrika
पत्रिका ने उठाया था मुद्दा

राजस्थान पत्रिका ने 4 जून को ‘मुद्रा की मानहानि’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर बाजार में सिक्कों के अघोषित रूप से बंद की स्थिति उजागर की थी।

अब कलेक्टर के आदेश के बाद 5, 10 या किसी भी मुद्रा का सिक्का लेने से कोई भी बैंक या व्यापारी इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई बैंक या व्यापारी मना करता है, तो उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने में भारतीय मुद्रा अपमान अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवा सकता है।

RBI
बता दें कि रिजर्व बैंक ( rbi I ) ने भी पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी सिक्का बंद ( NO Coin Ban ) नहीं हुआ है और अगर कोई भी व्यक्ति इसे लेने से इनकार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।

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