जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत, मौजूदा स्थिति को रखा बरकरार

राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत मिली है।

जयपुरJul 24, 2020 / 11:46 am

Kamlesh Sharma

विधायक सचिन पायलट गुट की याचिका पर शुक्रवार को उच्च न्यायालय से आदेश आने का इंतजार हो रहा है, लेकिन उच्च न्यायालय की ओर से सुनवाई के लिए जारी सूची में मामले को एडमिशन विथ नोटिस सर्व, रिप्लाइ नॉट फाइल श्रेणी में रखा है।

जयपुर। राजस्थान में जारी सियासी संकट पर राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को एक बार फिर राहत मिली है। अदालत ने स्पीकर के नोटिस पर फिलहाल स्टे लगाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। यानी स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। इससे पहले अदालत ने पायलट गुट की याचिका पर अब केंद्र को पक्षकार बनाने की मांग स्वीकार कर ली।

मंगलवार की सुनवाई के बाद सचिन पायलट ग्रुप की ओर से बुधवार को भारत सरकार को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था। सचिन पायलट गुट के विधायक पीआर मीना एवं अन्य 18 विधायकों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आदेश के लिए मामला 24 जुलाई को रखा था।

इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष से सचिन पायलट ग्रुप के विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया था। बुधवार को पायलट ग्रुप की ओर से प्रार्थना पत्र दायर किया गया जिसमें कहा गया कि मामले में भारत सरकार भी एक आवश्यक पार्टी है ऐसे में भारत सरकार को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ 21 जुलाई को तीन अन्य को भी पक्षकार बनाया था।

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