फोटो पहचान पत्र नहीं तो, मतदान को ये साथ लेकर जाएंगे दस्तावेज राज्य में 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर भी मतदाता वोट डाल सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पहचान के लिए अन्य कई दस्तावेज को भी मान्य किया है। यह दस्तावेज प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में उपयोग लिए जा सकेंगे। मतदाता वोट देते समय अपनी पहचान के रूप में मतदाता फोटो पहचान पत्र उपयोग में ले सकेंगे। इसके नहीं होने की स्थिति में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआइ एवं एन.पी.आर की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र की ओर से जारी फोटो मतदाता पर्ची, विधायक, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड दिखाकर भी वोट दे सकेंगे।
मतदाता पहचान पत्र में गलती, तो होगी नजर अंदाज…
आपके फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र में लेखनी तथा वर्तनी की अशुद्धि है तो उसे नजर अन्दाज किया जाएगा, लेकिन मतदाता की पहचान मतदाता पहचान पत्र से सुनिश्चित की जाएगी। मतदाता सूची, फोटो पहचान पत्र, फोटो मतदाता पर्ची में मतदाता की फोटो मेल नहीं करती है तो मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग की ओर से मान्यता प्राप्त किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।