न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश एन एस ढड्ढा की खण्डपीठ ने आरती मीणा व अन्य की 33 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए गुरूवार को यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती 2018 की प्रारम्भिक परीक्षा के 20 प्रश्नों को लेकर विवाद उठाया गया था और कुछ याचिकाओं में इस परीक्षा के हटाए गए पांच प्रश्नों पर भ्री सवाल खड़ा किया गया था। इन विवादित प्रश्नों में आपराधिक मामलों में साक्ष्य के लिए अमान्य दस्तावेज के बारे में पूछा गया सवाल भी शामिल था। याचिकाओं में हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा इस प्रश्न के सही माने गए उत्तर पर भी सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई पूरी कर ली थी।
— मुख्य परीक्षा के लिए पहले से पात्र घोषित अभ्यर्थी यथावत।
— एक प्रश्न हटने से अब तक पात्र घोषित अभ्यर्थियों से मेरिट में ऊपर आने वालों को भी मुख्य परीक्षा में मौका।
— 15 नवम्बर 18 को निकला था आरजेएस भर्ती का विज्ञापन
— 197 पदों के लिए निकला था विज्ञापन
— 42118 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन
— 27776 अभ्यर्थियों ने दी थी प्रारम्भिक परीक्षा
— 3290 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित
— प्रश्नों को लेकर 2910 आपत्त्यिां आई थी
— 27 व 28 जुलाई को होगी मुख्य परीक्षा