जयपुर

राजस्थान में महंगी हुई अंग्रेजी शराब, गहलोत सरकार ने 15 फीसदी तक बढ़ा दी एक्साइज ड्यूटी

राजस्थान में अब अंग्रेजी शराब ( English Liquor in Rajasthan ) पीने वालों को जेब थोड़ी ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल, प्रदेश की गहलोत सरकार ( Ashok Gehlot Government ) ने अंग्रेजी शराब पर लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी ( Excise Duty on Liquor ) पर एक साथ 15 फ़ीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले बीयर ( Bear ) की एक्साइज ड्यूटी में भी बढ़ोतरी हुई थी।

जयपुरAug 06, 2019 / 11:20 am

Nakul Devarshi

लॉकडाउन के कारण बंद करने की घोषणा

जयपुर।

राजस्थान की गहलोत सरकार ( Ashok gehlot government ) को खजाना भरने के लिए राजस्व देने वाले विभागों में आबकारी विभाग ( Excise department ) से ही ज्यादा उम्मीदें हैं। सरकार ने बीयर के बाद अब अंग्रेजी शराब पर एक्साइज ड्यूटी ( Excise Duty ) में 15 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब अंग्रेजी शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 35 फीसदी हो गई है।

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकार को इससे 60 करोड़ रुपए हर माह अधिक का राजस्व मिलेगा। बीयर से सरकार पहले ही ड्यूटी में बढ़ोतरी कर राजस्व वसूल रही है।


चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बीयर व अंग्रेजी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10 फीसदी थी। लेकिन वर्ष के प्रारम्भ में ही इसमें 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर 20 फीसदी कर दी थी। इसके बाद सरकार ने करीब दो माह पहले बीयर पर 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी थी। अब सोमवार को शराब पर 15 फीसदी की और बढ़ोतरी कर दी। ऐसे में अब अंग्रेजी शराब और बीयर पर एक्साइज ड्यूटी समान रूप से 35 फीसदी हो गई।

राज्य में हर माह औसतन 500 से 600 करोड़ रुपए का शराब-बीयर कारोबार होता है। राज्य में बीयर व अंग्रेजी शराब बिक्री का अनुपात 30 व 70 के आसपास है।

 

शराबियों पर सख्ती बरकरार
हाल ही में राजस्थान पुलिस के कामकाज की समीक्षा के दौरान भी सीएम गहलोत ने शराबियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए थे। शराब दुकानों के रात आठ बजे बाद खुले रहने की लगातार मिल रही शिकायतों पर सीएम ने शराब की दुकानों को तय समय में बंद करवाने की हिदायत दी थी। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा था कि रात्रि 8 बजे बाद शराब की दुकान खुली मिलती हैं तो दुकान संचालक के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।
 

अवैध शराब रखने पर भुगतना होगा ज़्यादा जुर्माना, चौथी बार में लाइसेंस रद्द
शराब बिक्री के नियमों में भी सरकार ने सख्ती की है। अवैध रूप से शराब का स्टॉक पाए जाने पर आरोपी पर लगाई जाने वाली जुरमाना राशि को भी बढ़ाया गया है। साथ ही तीन से ज्यादा बार अवैध शराब पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस रद्द किये जाने का भी फैसला लिया गया है।
 

– पहली बार अवैध शराब मिलने पर जहां 10 हजार रूपये जुर्माना किया जाता था अब बढ़ाकर उसे 20 हजार रूपये कर दिया है।
– वहीं दूसरी बार अवैध शराब मिलने पर जहां 25 हजार रूपये जुर्माना किया जाता था उसे बढ़ाकर 40 हजार रूपये कर दिया गया है।
– तीसरी बार में अवैध शराब मिलने पर 50 हजार रूपये जुर्माना किया जाता था उसे बढ़ाकर 75 हजार रूपये जुर्माना कर दिया गया है।
– चौथी बार में अवैध शराब मिलने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जायेगा।
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