उन्होंने बैठक में सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर घर भेज दिया जाए। मुख्य सचिव पंत के निर्देश के बाद शासन प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी प्रशासनिक विभागों और विभागध्यक्षों को लिखे पत्र में गेरा ने पंत के आदेश का हवाला देते हुए ऐसे सभी राज्य सेवा अधिकारियों/कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर निर्धारित समय सीमा में उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53 (1) के तहत ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) देने के प्रावधान पहले से ही बना रखे हैं। इस नियम के अनुसार ऐसे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 15 साल की सेवा अथवा 50 साल की आयु जो भी पहले पूर्ण कर ली हो और अपने भ्रष्ट एवं असंतोषजनक काम से उपयोगिता खो चुके हैं, ऐसे कार्मिकों को तीन माह के नोटिस अथवा उसके स्थान पर तीन महीने के वेतन एवं भत्तों के साथ तुरंत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए।