वाहनों की उम्र अब भी तय नहीं
न तो वाहन स्क्रैप पॉलिसी में और न ही नियमों में वाहनों की आयु तय की गई है। दिल्ली-एनसीआर व देश के कुछ राज्यों में कुछ चुनिंदा शहरों को छोड़कर 15 साल से अधिक पुराने वाहन भी नवीनीकरण व फिटनेस-प्रमाण पत्र लेकर चलाए जा सकते हैं। प्रदेश में पांच शहरों को छोड़कर अन्य सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 15 साल से अधिक पुराने वाहन चलाए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का कहना है कि जब सरकार ने वाहनों की उम्र ही तय नहीं की है तो स्क्रैप होने के लिए वाहन ही नहीं आएंगे। कुछ चुनिंदा वाहनों के लिए स्क्रैपिंग सेंटर बनाने का कोई अर्थ नहीं है।
ये वाहन हैं स्क्रैपिंग के लिए पात्र