पुलिस ने यह आदेश निकालने के साथ प्रेमी युगलों की मदद के लिए एक वाट्सऐप नम्बर भी जारी किए हैं। एडीजी श्रीनिवास राव ने बताया कि यह आदेश स्वेच्छा से विवाह करने वाले बालिग युगलों के लिए जारी किया गया है। ऐसा मामला आने पर वहां वरिष्ठ महिला पुलिसकर्मी को केस का नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।
ऐसे मामलों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर भी नोडल अधिकारी नियुक्त होंगी। यह अधिकारी उपनिरीक्षक या उससे वरिष्ठ स्तर की होगी। इसके अलावा मुख्यालय स्तर पर आइपीएस स्तर की अधिकारी इन मामलों पर निगरानी रखेंगी। अभी यह जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक लवली कटियार को दी गई है।
पहले समझाइश फिर कार्रवाई
प्रेमी युगल की शिकायत पर पहले पुलिस सीएलजी सदस्य या समाज के प्रभावशाली लोगों के माध्यम से वार्ता का रास्ता अपनाएगी। इन्हीं के माध्यम से परिवार के लोगों से बात कराई जाएगी। परिवारजनों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रेमी युगल की शिकायत पर पहले पुलिस सीएलजी सदस्य या समाज के प्रभावशाली लोगों के माध्यम से वार्ता का रास्ता अपनाएगी। इन्हीं के माध्यम से परिवार के लोगों से बात कराई जाएगी। परिवारजनों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट के आदेश की पालना
यह आदेश हाईकोर्ट के निर्देश की पालना में जारी किया गया है। जमवारामगढ़ के एक मामले में अदालत ने पुलिस महानिदेशक को तलब किया था। पुलिस को ऐसे मामलों में युवक-युवती को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
यह आदेश हाईकोर्ट के निर्देश की पालना में जारी किया गया है। जमवारामगढ़ के एक मामले में अदालत ने पुलिस महानिदेशक को तलब किया था। पुलिस को ऐसे मामलों में युवक-युवती को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
8764871150 पर मांग सकते हैं मदद
प्रेमी युगल किसी भी थाने पर पहुंच कर पुलिस से अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा मुख्यालय स्तर पर एक वाट्स-एप पर भी शिकायत की जा सकती है। यह हैल्पलाइन मोबाइल नम्बर 8764871150 पर उपलब्ध है। ऐसे ही वाट्सऐप नम्बर जिला व थाना पुलिस भी जारी करेगी।
प्रेमी युगल किसी भी थाने पर पहुंच कर पुलिस से अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा मुख्यालय स्तर पर एक वाट्स-एप पर भी शिकायत की जा सकती है। यह हैल्पलाइन मोबाइल नम्बर 8764871150 पर उपलब्ध है। ऐसे ही वाट्सऐप नम्बर जिला व थाना पुलिस भी जारी करेगी।