– कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ नोशनल आधार पर होगा। इसके तहत शिक्षकों को एरियर भुगतान देय नहीं होगा।
– सीएएस का लाभ दिए जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा वित्तीय भार वहन नहीं किया जाएगा। वित्तीय भार विवि स्वयं के संसाधनों और स्रोतों से ही वहन करेगा।
– शिक्षकों को सीएएस हेतु चयन के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा यूजीसी रेगुलेशन 2010 और समय-समय पर बनाए सभी नियमों के आधार पर स्क्रीनिंग कर नियमानुसार पात्रता तय की जाएगी।
– शिक्षकों को दिया जाने वाला नियमानुसार सीएएस का लाभ न्यायालय में लंबित संबंधित प्रकरणों, निर्णयों के अध्यधीन होगा।
नियमानुसार शिक्षकों को एरियर मिलना चाहिए और जिस दिन से एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हैं, उसी दिन से सीएएस का लाभ देना चाहिए।
बी.डी.रावत, अध्यक्ष, ऑल राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन विभाग की ओर से पत्र मिल गया है। इंटरव्यू प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर कार्यवाही की जाएगी।
प्रो.आर.के.कोठारी, कुलपति, राजस्थान विवि
शुचि शर्मा, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा