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जयपुर

बकाया लीज राशि जमा कराने पर 30 सितम्बर तक मिलेगी छूट

राज्य सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर नगरीय निकाय (Urban bodies) क्षेत्रों में भू-खण्ड/भवनों की बकाया लीज राशि (Outstanding lease amount) जमा कराने पर 30 सितम्बर तक छूट अवधी बढाई है। भू-खण्ड/भवनों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर 30 सितम्बर तक ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट (Interest rebate) मिलेगी। इससे पहले सरकार ने यह छूट की अवधि 31 मार्च तक ही दे रखी थी।

जयपुरMay 21, 2020 / 06:52 pm

Girraj Sharma

बकाया लीज राशि जमा कराने पर 30 सितम्बर तक मिलेगी छूट
— राज्य सरकार ने जारी किए आदेश

जयपुर। राज्य सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर नगरीय निकाय (Urban bodies) क्षेत्रों में भू-खण्ड/भवनों की बकाया लीज राशि (Outstanding lease amount) जमा कराने पर 30 सितम्बर तक छूट अवधी बढाई है। भू-खण्ड/भवनों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर 30 सितम्बर तक ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट (Interest rebate) मिलेगी। इससे पहले सरकार ने यह छूट की अवधि 31 मार्च तक ही दे रखी थी।
नगरीय निकाय क्षेत्रों में बकाया लीज और नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) की छूट अवधि पहले 31 मार्च तक ही थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोगों ने बकाया लीज व यूडी टैक्स जमा नहीं करवाया। इसे देखते हुए नगर निगम जयपुर ने सरकार को लीज व यूडी टैक्स में छूट की अवधि को बढाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग को पत्र लिखा था। सरकार ने लीज की छूट अवधि को बढा दिया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक उज्जवल राठौड़ ने बताया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भू-खण्ड/भवनों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट 30 सितम्बर तक बढ़ायी गई है। हालांकि 31 मार्च से अब तक जिन लोगों ने बकाया लीज एक मुश्त जमा कराई हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा और जमा राशि भी नहीं लौटाई जाएगी।

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