राज्य सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर नगरीय निकाय (Urban bodies) क्षेत्रों में भू-खण्ड/भवनों की बकाया लीज राशि (Outstanding lease amount) जमा कराने पर 30 सितम्बर तक छूट अवधी बढाई है। भू-खण्ड/भवनों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर 30 सितम्बर तक ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट (Interest rebate) मिलेगी। इससे पहले सरकार ने यह छूट की अवधि 31 मार्च तक ही दे रखी थी।
जयपुर•May 21, 2020 / 06:52 pm•
Girraj Sharma