रामदेवरा मेले में जाने वालों के लिए खुशखबरी- गहलोत सरकार ने यात्री वाहनों को दी ये छूट
राज्य सरकार ने जैसलमेर जिले के रामदेवरा तीर्थ के वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
राज्य सरकार ने जैसलमेर जिले के रामदेवरा तीर्थ के वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
राज्य सरकार के अनुसार मोटर वाहन कर और विशेष पथ कर में यह छूट मेला अवधि 29 अगस्त 2022 से 10 सितंबर 2022 तक कुल 13 दिन तक रहेगी। गौरतलब है कि मेले में आने वाले यात्री वाहनों से 10 दिवस की अवधि के लिए देय कर लगभग 17 हजार रूपए प्रति वाहन होता है। अब सीएम गहलोत की स्वीकृति के बाद यात्री वाहन संचालकों से मात्र 6 हजार 500 रूपए ही लिए जाएंगे।
रामदेवरा वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से लगभग 1 हजार 500 वाहनों में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन्हें राहत देने के लिए वाहन और पथ करों में छूट के निर्णय से राज्य सरकार लगभग 1:67 करोड़ रूपए का वित्तीय भार वहन करेगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की ओर से वर्ष 2018 और 2019 में भी राजस्थान मोटर वाहन अधिनियमए 1988 की धारा 88 ;8द्ध के अन्तर्गत जारी परमिट पर आने वाले वाहनों पर देय कर का परिहार किया गया था। वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण यह छूट नहीं दी गई थी।