वरिष्ठ आरएएस के अभ्यावेदन कार्मिक सचिव एक माह में फैसला करे
जयपुर•May 19, 2020 / 05:58 pm•
Ankit
जयपुर। वरिष्ठ आरएएस का तबादला एसडीएम पद पर करने के मामले में कार्मिक सचिव को एक माह में निर्णय करने का आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिए हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कार्मिक विभाग में अभ्यावेदन देने की छूट दी है।
वरिष्ठ आरएएस अधिकारी करतार सिंह याचिका दायर कर कहा कि वह बीसलपुर परियोजना में एडीएम पुनर्वास के पद पर कार्यरत था। राज्य सरकार ने उसका तबादला प्रतापगढ़ के धरियाबाद एसडीएम के पद पर कर दिया। जबकि एडीएम का तबादला एडीएम स्तर के पद पर ही किया जा सकता है। उसका पिछले करीब डेढ़ साल में आठ बार तबादला किया जा चुका है। जबकि वह गंभीर बीमारी से भी पीडित है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने की इच्छा जताते हुए मामले में कार्मिक विभाग में अभ्यावेदन देने की छूट मांगी जिस पर न्यायाधीश सबीना की एकलपीठ ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
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