—भर्ती प्रक्रिया के तहत जारी विज्ञप्ति में जो शैक्षणिक योग्यता अंकित की गई है, उसमें मान्यता प्राप्त विवि से गणित, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में से कम से कम एक विषय में स्नातक उपाधि पाने वाले विद्यार्थी को आवेदन के लिए पात्र माना गया। इसी आधार पर फार्म भरा, परीक्षा ली गई, दस्तावेज भी जांचे गए। ऐसे में अब जाकर क्यों याद आई कि ऐसे अभ्यर्थी योग्य नहीं है।
—आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के सेवा नियम में भी यही योग्यता अंकित है और उसे ही चयन बोर्ड ने अपनाया, तो फिर गफलत कहां हुई। ———— —नियमों की व्याख्या बोर्ड तो कर नहीं सकता है। वास्तविक स्थिति साफ करने के लिए कार्मिक विभाग को मामला भेज दिया गया है। कार्मिक विभाग जो भी निर्देश देगा, उस आधार पर कार्रवाई करेंगे।
—बी.एल. जाटावत, चेयरमैन, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड