स्कूल फीस मुद्दा …. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल और सरकार से मांगा जवाब
फीस एक्ट 2016 की पालना न करने पर शिक्षा निदेशक, सेट ड्यून्स स्कूल एवं सेंट ऐंसलं स्कूल मानसरोवर को नोटिस
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने फीस एक्ट की पालना ना करने एवं बोर्ड रजिस्ट्रेशन के नाम पर फीस वसूली के मामले मे बुधवार को अभिभावकों की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा निदेशक और सैंड ड्यून्स स्कूल और सेंट एंसलम स्कूल मानसरोवर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की शिकायत पर संयुक्त अभिभावक संघ ने संज्ञान लेते हुए लीगल सेल अध्यक्ष एवं अधिवक्ता अमित छंगाणी ने दिनेश कुमावत व अन्य अभिभावकों की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर कर पैरवी की।
याचिका में कहा गया है कि स्कूल द्वारा फीसएक्ट 2016 के आधार पर पैरेट्स टीचर एसोसिएशन ना बना कर फीस की विभिन्न मदों का निर्धारण न कर नाजायज तरीके से फीस मांगी जा रही है। साथ ही, बोर्ड रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी मनमानी फीस वसूली जा रही है और फीस जमा ना करवाने पर ऑनलाइन शिक्षा से वंचित कर शिक्षा के अधिकार कानून की अवहेलना की जा रही है। अधिवक्ता अमित छंगाणी ने जानकारी देते हुए बताया की शिक्षा विभाग को लगातार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जिससे अभिभावकों के मौलिक अधिकारों पर ठेस पहुंची और अभिभावक न्याय की गुहार लगाकर कोर्ट की शरण में आए। संयुक्त अभिभावक संघ भविष्य में भी अभिभावकों के सम्मान के लिए सदैव खड़ी रहेगी और ऐसे मामलों में हर स्तर पर संघर्ष करेगी।
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