जयपुर

आम्बेड़कर जयंती पर यहां लगा दी धारा 144, इन पर रहेगी रोक

अम्बेड़कर जयंती पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौमूं उपखंड क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

जयपुरApr 13, 2018 / 05:27 pm

Kamlesh Sharma

चौमूं (जयपुर)। अम्बेड़कर जयंती पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौमूं उपखंड क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। शुक्रवार को उपखंड कार्यालय में हुई बैठक के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी की बैठक में 15 अप्रेल की मध्यरात्रि तक धारा 144 लागू कर दी गई।
एसडीएम प्रियव्रत सिंह चारण के निर्देशन में हुई बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त (कार्यवाहक) राजवीर सिंह, गोविंदगढ़ डिप्टी दीपक शर्मा, एसएचओ चौमूं जितेन्द्र सिंह सोलंकी सहित कालाडेरा, गोविंदगढ़, सामोद थानाधिकारी और दोनों नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
उपखंड अधिकारी चारण ने बताया कि शनिवार को डॉ. भीमराव अम्बेड़कर जयंती मनाई जाएगी। हाल ही आरक्षण को लेकर स्थानीय विवाद-तनाव उत्पन्न होने, असामाजिक तत्वों तथा साम्प्रदायिक भावना भड़काने के साथ अवांछनीय गतिविधियों से सामान्य जनजीवन-लोकशांति के विक्षुब्ध होने की आशंका के चलते निषेधाज्ञा लागू की गई है।
समूहों में जमा होने और रैली आदि पर रहेगी रोक
निषेधाज्ञा की समय सीमा में पांच या इससे अधिक लोग समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। तहसील क्षेत्र में जुलुस, रैली, प्रदर्शन, आमसभा नहीं होगी। मार्गों को अवरुद्ध नहीं करेंगे। नारेबाजी और ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
उपखंड क्षेत्र चौमूं की राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्था, पार्टी पूर्व अनुमति बिना जुलूस, सभा, रैली और सार्वजनिक बैठक का आयोजन नहीं करेगा। विवाह समारोह, शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
शस्त्र और आग्रेय पदार्थ साथ नहीं रखेगा इस दौरान कोई भी व्यक्ति सीमा क्षेत्र में राइफल, रिवाल्वर, पिस्तौल, बंदूक जैसे आग्नेय अस्त्र-शस्त्र के अलावा धारदार हथियार गंडासा, फर्सा, तलवार, कृपाल, बर्छी, चाकू, गुप्ती, त्रिशूल, संगीन पंजा और लाठी, डंडा, पत्थर ईंट आदि सभी प्रकार के कुंद हथियार न तो साथ रखेगा न ही उनका प्रदर्शन करेगा।
उपखंड क्षेत्र चौमूं की राजस्व सीमा के बाहर का कोई भी व्यक्ति उपरोक्त किस्म के हथियार अपने साथ नहीं लाएगा और न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग-प्रदर्शन करेगा।

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