-1304 संपत्तियों पर यूडी टैक्स बकाया बैठक में उपायुक्त राजस्व प्रथम ने बताया की नगर निगम क्षेत्र में 1304 सम्पत्तियां ऐसी हैं जिन पर हर 5 लाख रुपए से ज्यादा का यूडी टैक्स बकाया है। ऐसे मामलों की पत्रावली तैयार कर कुर्की वारंट के लिए पत्रावली आयुक्त को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी राजस्व निरीक्षकों एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे घर-घर संपर्क कर हाउस टैक्स, यूडी टैक्स और लीज राशि में राजस्थान सरकार की ओर से दी गई छूट की जानकारी पहुंचाए।
-बकायादारों को नोटिस बता दें कि जयपुर शहर में 21 हजार करदाता ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष टैक्स जमा कराते हैं, लेकिन इनमें से 7 हजार 378 करदाताओं की ओर इस वर्ष का यूडी टैक्स जमा नहीं कराया गया है। इन पर लगभग 28 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे करदाताओं को नोटिस देकर राजस्व वसूली की जाएगी। नगर निगम की ओर इस वित्तिय वर्ष मे अभियान चलाकर 1 हजार 879 नई सम्पत्तियों का कर निर्धारण किया गया था। इनमें से 695 करदाताओं ने तो कर जमा करवा दिया, लेकिन 1 हजार 184 सम्पत्तियों का कर अभी भी जमा नहीं करवाया गया है। ऐसे मामलों मे सम्पत्ति धारकों से फिर से सम्पर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।
आयुक्त ने बताया कि होटल, रेस्टोरेन्ट, स्कूल, बैंक, मैरिज गार्डन आदि पर यूडी टैक्स के अलावा होर्डिग टैक्स, लीज राशि आदि अन्य प्रकार के कर भी बकाया रहते हैं। ऐसी सम्पत्तियों के सभी प्रकार के कर वसूले जाएंगे। ऐसी फर्मे जिनके जयपुर में केन्द्रीयकृत नियंत्रण कार्यालय संचालित है, जैसे मोबाईल, पैट्रोलियम कम्पनियां, बैंक, फाइनेन्स, सोफ्ट ड्रिंक, इलेक्ट्रोनिक कम्पनियां आदि को विज्ञापन शुल्क जमा कराने के लिए पहले नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन कई कम्पनियों की ओर से आज तक होर्डिंग शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। ऐसे प्रकरणों में जिस जोनल क्षेत्र में संबंधित कंपनी का केन्द्रीकृत कार्यालय है , उसे कुर्क कर राजस्व वसूला जाएगा।