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जयपुर

राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव पर रोक

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को प्रस्तावित (Rajasthan kabbadi association) राजस्थान राज्य कबड्डी एसोसिएशन के (elections) चुनाव पर (interim stay) अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह अंतरिम आदेश (Dausa distt Kabbadi association) दौसा जिला कबड्डी एसोसिएशन की याचिका पर दिए।

जयपुरJul 10, 2020 / 10:11 pm

Mukesh Sharma

राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव पर रोक

राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव पर रोक

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को प्रस्तावित (Rajasthan kabbadi association) राजस्थान राज्य कबड्डी एसोसिएशन के (elections) चुनाव पर (interim stay) अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह अंतरिम आदेश (Dausa distt Kabbadi association) दौसा जिला कबड्डी एसोसिएशन की याचिका पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में प्रथमदृष्टया माना कि चुनाव अधिकारी को निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में तय मापदंडों की पालना भी नहीं की जा रही है। चुनाव अधिकारी ने नामाकंन फार्म भी याचिकाकर्ता सहित दूसरे उम्मीदवारों को नहीं दिए।
याचिका में कहा गया कि कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से नियुक्त चुनाव अधिकारी सुरेन्द्र भारतीय निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है। चुनाव अधिकारी खुद राजस्थान ओलम्पिक एसोसिएशन के अधीन आने वाले खेल संघ राजस्थान कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के सचिव होने के नाते हितबद्ध व्यक्ति हैं। जबकि नियमानुसार चुनाव अधिकारी के पद पर निष्पक्ष और तटस्थ व्यक्ति के साथ ही चुनाव कराने के अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। चुनाव अधिकारी ने उम्मीदवारों को नामांकन फार्म भी उपलब्ध नहीं कराए। इसके अलावा चुनाव स्थल के बजाए चुनाव की सारी कार्रवाई एसोसिएशन के पदाधिकारी के निवास पर की जा रही है।

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