निजी विश्वविद्यालय के छात्र भी सकेंगे एमएससी कृषि प्रवेश परीक्षा
निजी विश्वविद्यालय और छात्रों की याचिका पर उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश
जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निजी विश्वविद्यालयों से कृषि विषय में स्नातक करने वाले छात्रों को राहत दी है। न्यायालय ने आईसीएआर एक्रीडेशन के बिना एग्रीकल्चर में स्नातक करने वाले छात्रों को कृषि संकाय के लिए एमएससी प्री—पीजी परीक्षा में बैठाने के अंतरिम आदेश दिए हैं। महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय और ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें राज्य सरकार ने कहा था कि प्री—पीजी परीक्षा में केवल आईसीएआर एक्रीडेशन प्राप्त विश्वविद्यालय के छात्र ही शामिल हो सकेगें। इस आदेश को दोनों विश्वविद्यालय के साथ ही महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय के अजीत चौधरी और मोनिका कुमावत सहित 60 अन्य छात्रों ने अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि उनको कॉलेज प्री परीक्षा के जरिए दिया गया है और सरकार के आदेश से पहले स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके हैं। जिस पर न्यायाधीश पंकज भंडारी ने छात्रों को प्री पीजी परीक्षा में बैठाने के अतंरिम आदेश देते हुए सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
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