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जयपुर

उच्च न्यायालय ने वकीलों को दी ई सुविधा.

मामले सूचीबद्ध करवाने, बहस के लिए ईमेल व व्हाट्सएप नंबर, साइट पर दिया लिंकवकील नहीं जाएंगे अदालत में

जयपुरMar 19, 2020 / 07:41 pm

KAMLESH AGARWAL

Rajasthan High Court

Rajasthan High Court

जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरूवार को समीक्षा बैठक के बाद नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत उच्च न्यायालय में ई तकनीक से काम करने पर जोर दिया जाएगा ताकि अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर में आने की जरूरत कम से कम हो। लेकिन वकीलों ने अदालत में उपस्थित नहीं होने का फैसला किया है।

राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता सुबह 10.30 से 12 बजे के बीच किसी अत्यावश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए विपक्ष के अधिवक्ता को लिखित में सूचित करना अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ गुरूवार से ही उच्च न्यायालय प्रशासन ने ईमेल एड्रेस एवं व्हाट्स एप नंबर जारी करने के साथ-साथ हाईकोर्ट वेबसाइट पर भी अत्यावश्यक मामलों को मेंशन करने के लिए विकल्प दिया है। जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ के लिए अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं। अधिवक्ता को मामले की लिखित बहस भी ईमेल से भेजने की छूट दी गई है।
18 से 28 अप्रैल तक तारीख
न्यायालय ने 20 से 31 मार्च तक सूचीबद्ध किए गए मामलों में 18 से 28 अप्रैल तक की तारीख दी है। इसी के साथ जिन मामलों में अंतरिम राहत अग्रिम आदेश तक प्रभाव में है, उनकी अवधि अगली सुनवाई सुनिश्चित होने तक स्वत: बढ़ी हुई मानने का आदेश दिया है। नई याचिका, प्रार्थना पत्र, जवाब या अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए फाइलिंग काउंटर पर केवल एक अधिवक्ता या क्लर्क को जाने की छूट होगी।
निचली अदालत में दो घंटे काम

उच्च न्यायालय में 11 से 12 और 12.30 से 1.30 बजे तक काम हो रहा था। इसी तरह अब निचली अदालतों के पीठासीन अधिकारियों को केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई दोपहर 2 से 4 बजे तक करने को कहा है। इस दौरान जमानत, रिमांड, स्टे जैसे मामलों की ही सुनवाई होगी।
वकील रहेंगे अनुपस्थित
एक ओर जहां उच्च न्यायालय प्रशासन ने वकीलों को ई तकनीक का उपयोग करने की सुविधा दी है वहीं बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने पूरी तरह से न्यायालय से दूरी बनाने का फैसला किया है।
इनका कहना है
वकीलों की सुरक्षा के साथ ही संक्रमण को फैलने से रोकना सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी वजह से बार काउंसिल ने प्रस्ताव पारित कर वकीलों को न्यायालय में नहीं जाने को कहा है।
सैयद शाहिद हसन, अध्यक्ष, बार काउंसिल आफ राजस्थान

सभी वकीलों के पास ई फाइलिंग या नेट सुविधा नहीं है इस वजह से न्यायालय को सुनवाई पूरी तरह से स्थगित करनी चाहिए। बार एसोसिएशन के वकील न्यायालय में नही जाएंगे।
अंशुमान सक्सैना, महासचिव, हाइकोर्ट बार जयपुर
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व्हाट्सएप नंबर-8279081618, 8279081619
हाईकोर्ट वेबसाइट- hcraj.nic.in (http://hcraj.nic.in/)-(option ‘Urgent Listing’)

मुख्यपीठ जोधपुर
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