न्यायालय ने 20 से 31 मार्च तक सूचीबद्ध किए गए मामलों में 18 से 28 अप्रैल तक की तारीख दी है। इसी के साथ जिन मामलों में अंतरिम राहत अग्रिम आदेश तक प्रभाव में है, उनकी अवधि अगली सुनवाई सुनिश्चित होने तक स्वत: बढ़ी हुई मानने का आदेश दिया है। नई याचिका, प्रार्थना पत्र, जवाब या अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए फाइलिंग काउंटर पर केवल एक अधिवक्ता या क्लर्क को जाने की छूट होगी।
एक ओर जहां उच्च न्यायालय प्रशासन ने वकीलों को ई तकनीक का उपयोग करने की सुविधा दी है वहीं बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने पूरी तरह से न्यायालय से दूरी बनाने का फैसला किया है।
वकीलों की सुरक्षा के साथ ही संक्रमण को फैलने से रोकना सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी वजह से बार काउंसिल ने प्रस्ताव पारित कर वकीलों को न्यायालय में नहीं जाने को कहा है।
अंशुमान सक्सैना, महासचिव, हाइकोर्ट बार जयपुर
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