कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हुई तो विवाह स्थल के लाइसेंस होंगे निरस्त
बढ़ती महामारी के बाद सख्त हुई राज्य सरकार विवाह स्थल संचालक और मालिक भी होंगे जिम्मेदार
जयपुर. कोरोना के बढ़ते केस देख राज्य सरकार अब और सख्त हो गई है। शादियों में गाइडलाइन के अनुसार ही लोग एकत्र हों, इसकी जिम्मेदारी अब विवाह स्थल संचालकों की ही होगी। यदि 100 से अधिक लोग शादी में जुटे तो विवाह स्थल का लाइसेंस निकाय निरस्त करेंगे। इस बारे में राज्य के सभी निकायों को स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए।
विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने बताया कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर विवाह स्थल संचालक और मालिक जिम्मेदार होंगे। शादी व अन्य समारोह में 100 लोग आने के बाद विवाह स्थल के गेट बंद करने और अतिरिक्त व्यक्तियोंं के प्रवेश पर विवाह स्थल संचालक को ही रोक लगानी होगी।
स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी निर्देशों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से जल्दी ही एक प्रोफार्मा भी तैयार किया जाएगा। यह प्रोफॉर्मा भरकर निकायों को विभाग में भेजना होगा।
Home / Jaipur / कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हुई तो विवाह स्थल के लाइसेंस होंगे निरस्त