नए साल में फ्री निवेश सलाह के लिए नहीं आएंगे कॉल
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने जारी किए आदेश
नए साल में फ्री निवेश सलाह के लिए नहीं आएंगे कॉल
मुंबई. पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए निवेश सलाहकारों पर सख्ती बढ़ा दी है। सेबी ने निवेश सलाहकारों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें निवेशकों को निवेश की सलाह देने से पहले सलाहकार को उनकी ठीक तरह से रिस्क प्रोफाइलिंग करने को कहा है और बेवजह कॉल करने पर रोक लगाई है।
सेबी ने कहा है कि रिस्क प्रोफाइल बनाने के बाद उस पर क्लाइंट की मंजूरी लें, उसके बाद ही वे निवेश की सलाह दें। सेबी ने सलाहकारों की ओर से निवेशकों को किसी भी उत्पाद और सेवा की फ्री ट्रायल दिए जाने से भी रोक लगा दी है। सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा कि उसका आदेश एक जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा। सेबी ने निवेश सलाहकारों को निर्देश दिया है कि वे बैंकिंग चैनल के जरिये ही अपनी फीस लें, कैश स्वीकार्य नहीं होगा। सेबी ने अपनी जांच में पाया है कि कई बार सलाहकार अपनी सलाह के लिए बैंक खाते में कैश डिपॉजिट के जरिये फीस ले लेते हैं, या वे पेमेंट गेटवे के जरिये फीस लेते हैं। इस वजह से क्लाइंट से ली गई फीस की ठीक तरह से ऑडिट नहीं हो पाती है।