पड़ोसी को 10 साल की सश्रम जेल
सांगानेर सदर थाना इलाके में करीब साढ़े चार साल पहले पांच साल की मासूम के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त टोंक हाल सांगानेर निवासी धारासिंह बैरवा को अदालत ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो मामलों की विशेष अदालत 2 ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के संबंध में पीडि़ता के पिता ने धारासिंह पर बेटी के साथ जोर-जबरदस्ती करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिवादी और अभियुक्त पडौसी थे। पीडि़ता ने कोर्ट में अभियुक्त की शिनाख्त कर चाकू से डराने तथा अश्लील हरकतें करने के आरोप दोहराए। पीडि़ता को निर्वस्त्र भी कर दिया था।
सांगानेर सदर थाना इलाके में करीब साढ़े चार साल पहले पांच साल की मासूम के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त टोंक हाल सांगानेर निवासी धारासिंह बैरवा को अदालत ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो मामलों की विशेष अदालत 2 ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के संबंध में पीडि़ता के पिता ने धारासिंह पर बेटी के साथ जोर-जबरदस्ती करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिवादी और अभियुक्त पडौसी थे। पीडि़ता ने कोर्ट में अभियुक्त की शिनाख्त कर चाकू से डराने तथा अश्लील हरकतें करने के आरोप दोहराए। पीडि़ता को निर्वस्त्र भी कर दिया था।