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जयपुर

बच्चों से चूड़ी बनवाने वाले को तीन साल की जेल

– पॉक्सो अदालत ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया
-बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया था

जयपुरFeb 16, 2020 / 06:56 pm

Abrar Ahmad

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जयपुर. बिहार से बच्चों को पढ़ाई कराने एवं काम सिखाने के बहाने जयपुर लाकर उनसे अमानवीय तरीके चूडिय़ां बनवाने वाले को अदालत ने तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा दी है। बेगूसराय बिहार हाल जेडीए कॉलोनी विश्वकर्मा निवासी मोहम्मद सरफुद्दीन को पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत-3 में जज राजेश कुमार ने तीन साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

गौरतलब है कि मानव तस्करी विरोधी यूनिट, बचपन बचाओ आंदोलन और विश्वकर्मा थाना पुलिस ने 6 फरवरी, 2019 को विश्वकर्मा में किराए के मकान में चल रहे चूड़ी कारखाने पर दबिश देकर चूडियां बना रहे बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया था। अभियुक्त पर सुबह आठ से रात एक बजे तक जबरन काम कराने, बाहर नहीं जाने देने, डांटने सहित अन्य आरोप लगाये थे।
अवैध हथियार के साथ पकड़ा युवक, आमेर थाना पुलिस की कार्रवाई

जयपुर. आमेर थाना पुलिस ने कुंडा चैक पोस्ट पर देशी कट्टा लेकर घूमते मिले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रामगढ़ मोड़ निवासी मोहम्मद इकबाल को देशी कट्टे के साथ पकड़ा। आरोपी के पास एक बाइक भी जब्त की है।
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