रियायती दर भूखण्ड आवंटन में 20 लाख सालाना आय वाले भी कर सकेंगे आवेदन
राज्य सरकार ने नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 में संशोधन करते हुए आमजन को बड़ी राहत प्रदान की है। नगरीय विकास आवासन और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि संशोधन के तहत मार्केट ट्रेड बिजनेस आदि में लीज निश्चित दर पर भूखण्डों के आवंटन में आवासीय व्यावसायिक व आवासीय कम डेयरी प्रयोजन की स्कीम को जोड़ा गया है।

जयपुर
राज्य सरकार ने नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 में संशोधन करते हुए आमजन को बड़ी राहत प्रदान की है। नगरीय विकास आवासन और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि संशोधन के तहत मार्केट ट्रेड बिजनेस आदि में लीज निश्चित दर पर भूखण्डों के आवंटन में आवासीय व्यावसायिक व आवासीय कम डेयरी प्रयोजन की स्कीम को जोड़ा गया है।
उन्होंनें बताया कि पूर्व में रियायती दर भूखण्ड आवंटन के लिए आय प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए निर्धारित थी। इसे जनहित में बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। जनहित में मिडिल इनकम ग्रुप में संशोधन किया गया है। भविष्य में भूखण्ड आवंटन के लिए 75 से 120 वर्गमीटर तक आरक्षित दर पर और 120 से 200 वर्गमीटर आरक्षित दर 105 प्रतिशत राशि पर आवंटन किया जाएगा।
आवंटन राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना बढ़ाया
आदेशों के तहत निश्चित दर पर भूखण्ड आवंटन की राशि 2 वर्ष तक भी जमा नहीं कराने पर जुर्माने की दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर 15 प्रतिशत किया गया है। साथ ही ऐसे प्रकरणों में राहत प्रदान करते हुए ब्याज विलम्ब अवधि का ही देय होगा।
नाम हस्तांतरण की दरें बढ़ाई
आवंटित, नीलामी भूखण्डों में पंजीयन के आधार पर नाम हस्तान्तरण करने पर 100 वर्ग मीटर पर 10 रुपए प्रति वर्गमीटर, 100-300 वर्गमीटर पर 15 रुपए प्रति वर्गमीटर, 300-500 वर्गमीटर पर 20 रुपए प्रति वर्गमीटर और 500 वर्गमीटर से अधिक पर 25 रुपए प्रति वर्गमीटर हस्तांतरण शुल्क लिया जाएगा।
अब पाइए अपने शहर ( Jaipur News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज