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जयपुर

राजस्थान में आज से लॉकडाउन 5.0 शुरू, परकोटे के बाजार भी खुले

प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा कर्फ्यू, रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन खत्म, अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट जोन में नहीं चलेंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें, परकोटे के कई बाजार अभी भी बंद

जयपुरJun 01, 2020 / 11:10 am

firoz shaifi

lock down 5.0

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जयपुर। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन 5.0 जिसे अनलॉक 1.0 का नाम भी दिया है। आज से लागू हो गया है। लॉकडाउन 5.0 के लिए केंद्र के बाद रविवार शाम राज्य सरकार की ओर से गाइड लाइन जारी करने के बाद गाइड लाइन भी आज से लागू हो गई हैं। प्रदेश में लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन के मुताबिक ही आज से तमाम गतिविधियां शुरू हो गई हैं।
प्रदेश भर में अब शाम सात बजे की बजाए रात 9 बजे से सुबह 5 तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को खत्म कर दिया है और सिर्फ कंटेनमेंट जोन रखा गया है। गाइड लाइन में प्रदेश के लोगों को काफी रियायत दी गई है। प्रदेश में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों का भी दायरा बढाया गया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है।

परकोटे के बाजार भी खुले
वहीं राजधानी में सबसे ज्यादा कोरोना प्रकोप झेलने वाले परकोटे को भी लॉकडाउन 5 में पूरे ढाई माह बाद राहत दी गई है। परकोटे में 26 मार्च से कर्फ्यू लगा हुआ था, यहां भी आज सुबह से बाजार खुल गए हैं।कोरोना में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनें रामगंज के बाजार आज खुल गए हैं।
इसके अलावा जवाहरात उद्योग के लिए मशहूर जौहरी बाजार भी आज से खुल गया है। परकोटे के बाजार खुलने से व्यापारियों को राहत मिली है। हालांकि परकोटे के बाजारों में दुकानदारों को गाइड लाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मास्क लगाकर रखने, सभी को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।
दुकानदार बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को सामान नहीं बेचेंगे। प्रवेश से पहले ग्राहकों को सेनेटाइज करवाना होगा। दुकान के बाहर सामान डिसप्ले करने पर रोक है।

तंग गलियों के बाजार अभी भी बंद
वहीं परकोटे में तंग गलियों के बाजारों को लॉकडाउन 5 में भी बंद रखा गया है। इनमें लालजी सांड का रास्ता, घी वालों का रास्ता, दड़ा मार्केट, पुरोहित जी का कटला, धूला हाउस, मनीराम जी की कोठी और जौहरी बाजार का नेशनल हैंडलूम अभी भी बंद रहेगा। इसके अलावा परकोटे में स्पा, सैलून, नाई की दुकान, होटल, चाय की थड़ी, खोमचे और फुटकर व्यवसायियों पर रोक अभी भी रहेगी।

सिटी बसों पर रोक
लॉकडाउन 4.0 में भले ही सरकार ने ग्रीन जोन में सिटी बसों की छूट दी थी, लेकिन लॉकडाउन 5.0 में ये छूट वापस ले ली गई है। अब प्रदेश में कहीं भी सिटी बसों का संचालन अग्रिम आदेशों तक नहीं होगा, केवल रोडवेज बसों का ही संचालन आज से हो रहा है।
केंद्र की गाइडलाइन को मंजूरी
वहीं केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन में जिन सेवाओं पर प्रतिबंध रखा गया है, उन्हीं को राज्य सरकार ने भी प्रतिबंधित किया है। लॉकडाउन 5.0 में भी सभी धार्मिक स्थल , स्कूल-कॉलेज , रेस्त्रां , जिम , सिनेमा हॉल , शॉपिंग मॉल , स्वीमिंग पूल ,एंटरटेनमेंट पार्क ,बार , ऑडिटोरियम , विदेशी उड़ानें और मेट्रो ट्रेन अब भी बंद रहेगी। आगामी आदेशों तक इनमें कोई छूट नहीं मिलेगी।

राज्य सरकार की गाइडलाइंस
-सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे
-सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
-कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं
-सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे
-सार्वजनिक स्थल पर शराब,पान,धूम्रपान करना वर्जित
-सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर लगेगा जुर्माना
विवाह समारोह की एसडीएम को देनी होगी सूचना
-विवाह समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानों पर पाबंदी
-अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते शामिल
-बफर जोन में जिला प्रशासन तय करेगा नियम
-प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा
-स्कूल,कॉलेज,30 जून तक बंद रहेंगे
-मेट्रो सेवा,मॉल,स्वीमिंग पूल,जिम,सिनेमा बंद रहेंगे
-धार्मिक स्थल,मॉल रहेंगे बंद
-बुजुर्ग,गर्भवती महिला,बच्चों को घर में रहने की सलाह
-छोटी दुकानों के अंदर 2,बड़ी दुकानों में 5 व्यक्ति एक साथ आ सकते

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