जेवलिन थ्रो के दिव्यांग खिलाड़ी को क्यों नहीं दी नियुक्ति — हाईकोर्ट
जेवलिन थ्रो के दिव्यांग खिलाड़ी को क्यों नहीं दी नियुक्ति — हाईकोर्ट
जयपुर जेवलिन थ्रो के दिव्यांग खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने गृह सचिव, कार्मिक सचिव और स्पोर्ट्स काउंसिल से पूछा है कि दिव्यांग श्रेणी में याचिकाकर्ता को नियुक्ति क्यों नहीं मिलनी चाहिए। जेवलिन थ्रो खिलाड़ी संदीप कुमार स्वामी ने जुलाई 2017 में बोलने और सुनने में असक्षम खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। स्वामी ने राज्य सरकार ने साल 2020 में नियमों में संशोधन कर खेल मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी के नियमों के तहत नियुक्ति की गुहार की। नियमों के तहत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को केटेगिरी अनुसार सरकारी पदों पर सीधे नियुक्ति दी जाती है। स्वामी के अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने कहा कि नियमों के तहत अन्य श्रेणी के दिव्यांगों को नियुक्तियां दी गई हैं। लेकिन नियुक्ति के नियमों में बोलने और सुनने में असक्षम खिलाड़ियों के लिए प्रावधान नहीं करने का हवाला देकर उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इसलिए बोलने और सुनने में असक्षम खिलाड़ियों को भी इन नियमों के तहत आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने का प्रावधान किया जाए। जिस पर न्यायाधीश एसपी शर्मान राज्य सरकार व स्पोर्टस काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है।
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