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छह अंगुली हैं इसलिए सरकार नहीं दे रही नौकरी, अब गृह सचिव व CRPF DIG से कोर्ट ने मांगा जवाब

locationजयपुरPublished: Jul 03, 2019 02:14:21 pm

Submitted by:

Nakul Devarshi

Woman with Six fingers not appointed, high court notice to CRPF DIG and Central Home Secretary: सीआरपीएफ के दिवंगत जवान की पत्नी को हाथ मे छह अंगुलियां होने का खामियाज़ा उठाना पड़ रहा है। अतिरिक्त अंगुली होने के कारण उसे सरकार अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दे। मामला फिलहाल हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रार्थी पक्ष ने याचिका दायर करते हुए राहत दिए जाने की गुहार लगाई है।

Woman with Six fingers not appointed, high court notice to CRPF DIG
जयपुर।

सीआरपीएफ के दिवंगत जवान की पत्नी को हाथ मे छह अंगुलियां होने का खामियाज़ा उठाना पड़ रहा है। अतिरिक्त अंगुली होने के कारण उसे सरकार अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दे। मामला फिलहाल हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रार्थी पक्ष ने याचिका दायर करते हुए राहत दिए जाने की गुहार लगाई है।
कोर्ट ने माना गंभीर, मांगा जवाब
छह अंगुलियां होने की वजह से अनुकम्पा नित्युक्ति नहीं दिए जाने को हाईकोर्ट ने भी गंभीर माना है। लिहाज़ा कोर्ट ने केन्द्रीय गृह सचिव तथा सीआरपीएफ के डीआइजी से 24 जुलाई तक जवाब मांगा है। न्यायालय ने पूजा कंवर की याचिका पर यह आदेश दिया।
ये है मामला
प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थिया के पति सीआरपीएफ में सिपाही थे और नवम्बर 2014 में उनकी मौत हो गई। प्रार्थिया ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन बाएं हाथ में छह अंगुली होने के कारण प्रार्थिया को नियुक्ति देने से मना कर दिया गया।
प्रार्थिया की ओर से कहा गया कि उसके जन्मजात ही छह अंगुली हैं तथा कार्य करने में कोई परेशानी नही है फिर भी अनुकम्पा नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार के जवाब के लिए अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल को भी याचिका की प्रति सौंपने को कहा है।
… इधर स्वायत्त शासन सचिव, जयपुर कलक्टर से मांगा जवाब
जयपुर स्थित संजय बाजार का विकास नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वायत्त शासन सचिव, जयपुर के जिला कलक्टर, पुलिस आयुक्त व नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया है। अब इस मामले में 10 जुलाई को सुनवाई होगी।
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश एन एस ढड्ढा की खण्डपीठ ने संजय बाजार व्यापार मंडल समिति की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 1975 में शिकारियों का मोहल्ला को संजय बाजार के रूप में विकसित करने का निर्णय किया गया। इस बाजार में 350 दुकानों का निर्माण होना था, 250 दुकान बन चुकी हैं। हटवाड़ा लग रहा है। सघन आबादी न होने से यह इलाका वोटबैंक नहीं है, इस कारण यहां की उपेक्षा हो रही है।
पूर्व न्यायाधीश वीएस दवे की कमेटी ने भी बाजार का दौरा किया था और कहा था कि यह भव्य बाजार बन सकता है, नगर निगम इसके लिए योजना बनाए। इसी क्षेत्र में 5 बीघा भूमि पर दबावखाना है, जहां बहुमंजिला भवन बन सकता है। इस क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रखे हैं और हटवाड़ा भी अवैध लगता है। कोर्ट ने इस याचिका के साथ ही जयपुर शहर की सफाई सहित विभिन्न समस्याओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 10 जुलाई तक टाल दी।
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