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जयपुर

इन दस्तावेजों के जरिए कर सकते हैं मताधिकार का प्रयोग

जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर की नगर निगमों में 29 अक्टूबर को मतदान ( municipal corporations elections ) होगा।

जयपुरOct 28, 2020 / 05:59 pm

Ashish

जयपुर
जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर की नगर निगमों में 29 अक्टूबर को मतदान ( municipal corporations elections ) होगा। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र ( Electoral Photo Identity Card ) होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास यह नहीं है तो भी आप चुनाव आयोग ( Election Commission ) की ओर से निर्धारित अन्य दस्तावेज दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

दरअसल, चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को मताधिकार के प्रयोग के लिए वैध माना है। मतदान केन्द्र पर इन्हें दिखाकर मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इन दस्तावेजों में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र शामिल हैं।

इनके साथ ही, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी) के जरिए भी मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।

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