जैसलमेर

गैर इरादतन हत्या का आरोपी दोषी करार, 10 साल की सजा

गत ३ नवम्बर 2011 को पुरोहितसर गांव में दो पड़ौसियों के बीच मारपीट में मौत

जैसलमेरDec 10, 2019 / 12:47 pm

Deepak Vyas

गैर इरादतन हत्या का आरोपी दोषी करार, 10 साल की सजा

पोकरण. क्षेत्र के पुरोहितसर गांव में एक मारपीट में पुरुष की मौत पर सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि गत ३ नवम्बर 2011 को पुरोहितसर गांव में दो पड़ौसियों के बीच झगड़ा व मारपीट हुई थी, जिसमें पारसमल की मौत हो गई थी। पुलिस में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में चल रही थी। राजस्थान राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक फिरोजखां मेहर ने पैरवी की। न्यायाधीश ने मामले पर फैसला देते हुए अभियुक्त पुरोहितसर निवासी लालचंद पुत्र मूलाराम माली को गैर इरादतन हत्या में दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास, 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड छह माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया है। इसी प्रकार मारपीट के मामले में लालचंद को एक वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड एक-एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया है।
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