scriptआशियाना छीनने का लगाया आरोप, पट्टे की जांच की मांग | Accused of snatching the house, demand for investigation of lease | Patrika News

आशियाना छीनने का लगाया आरोप, पट्टे की जांच की मांग

locationजैसलमेरPublished: Oct 27, 2021 02:41:14 pm

Submitted by:

Deepak Vyas

विधवा लगा रही न्याय की गुहार

आशियाना छीनने का लगाया आरोप, पट्टे की जांच की मांग

आशियाना छीनने का लगाया आरोप, पट्टे की जांच की मांग


पोकरण. कस्बे के खींवज बास निवासी एक विधवा अपने भूखंड व कच्चे आशियाने को बचाने के लिए गुहार लगा रही है। साथ ही जारी किए गए तथाकथित कूटरचित फर्जी पट्टे की जांच की मांग की है। खींवजबास निवासी विधवा महिला पार्वतीदेवी ने जिला कलक्टर के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को देकर बताया कि उसका आवासीय भूखंड वार्ड संख्या 15 में स्थित है। यहां कच्चा कमरा व टांका बना हुआ है। वर्ष 1998 की सर्वे सूची में क्रम संख्या 66 पर उसके पति भोमाराम उर्फ भोमसिंह पुत्र खींवराम का नाम दर्ज है। इस भूखंड की नियमन राशि 200 रुपए भी 11 फरवरी 1983 को नगरपालिका में जमा करवाए गए है। उसके पड़ौस में कबूतरों का चौक, सार्वजनिक भूमि, सड़क स्थित है व एक परिवार निवास करता है। वह व उसका परिवार चार-पांच वर्ष मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। इस दौरान उसके पति व एक पुत्र की मौत हो गई। वापिस आने पर एक व्यक्ति की ओर से भूखंड हड़पने की नीयत से उसे व उसके परिवार को घर में घुसने नहीं दिया गया तथा जान से मारने की धमकियां दी। उस समय उन्होंने जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, महिला आयोग, उपखंड अधिकारी व नगरपालिका से निवेदन किया। तत्कालीन उपखंड अधिकारी की ओर से वर्ष 2012 व 2017 में इस भूखंड को कुर्क कर दिया गया तथा रिसीवर थानाधिकारी पोकरण को नियुक्त यिका गया। वर्तमान में भी यह भूखंड कुर्क है तथा थानाधिकारी को भूखंड सुपुर्द किया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि हरचंदराम वगैरह की ओर से इस भूखंड को हड़पने के लिए तथाकथित कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए। उसके पति के नाम से फर्जी स्टांप व लिखा पढ़ी तथा अपने व अपने पत्नी के नाम से अलग-अलग दस्तावेज तैयार करवा लिए गए। उनकी ओर से इस भूखंड पर कब्जा करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन प्रशासनिक सहयोग से कब्जा नहीं करने दिया गया।
पट्टा संख्या 420 पर संदेह
प्रार्थी विधवा पार्वतीदेवी ने बताया कि उसके भूखंड व आशियाने का कूटरचित लीज डीड स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टा संख्या 420 दिनांक पांच मार्च 2014 को पिता नथूराम फौत पुत्र गोपालाराम व भंवरीदेवी पत्नी नथूराम माली के नाम से तैयार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पट्टे पर हस्ताक्षर भी मेल नहीं खाते है। इस तथाकथित फर्जी पट्टे के आधार पर 21 मई 2021 को बेचाननामा भी तैयार किया गया तथा बिना लीज राशि जमा करवाए उपपंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध करवा दिया गया। जबकि इस भूखंड व कच्चा कमरा कुर्क है। इस कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नगरपालिका में नामांतरणकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। जबकि इस पट्टे की पत्रावली भी नगरपालिका में नहीं मिल रही है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर कार्रवाई करने तथा विधवा महिला को न्याय दिलाने की मांग की है।
की जा रही है जांच
इस मामले की जानकारी मिली है। जिसकी जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।
– तनुजा सोलंकी, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, पोकरण।
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