जैसलमेर

शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक-सामाजिक आयोजनों, जुलूस व मेलों आदि पर रोक

-जिले में रात्रिकालीन कफ्र्यू 30 अप्रेल तक शाम 6 बजे से प्रात: 5 बजे तक

जैसलमेरApr 17, 2021 / 03:27 pm

Deepak Vyas

शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक-सामाजिक आयोजनों, जुलूस व मेलों आदि पर रोक

जैसलमेर. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत जिले में कोविड.19 महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार की शृंखला को तोडऩे के उद्देश्य से विभिन्न बाजार, कार्यस्थल, व्यावसायिक, निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों आदि के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों को कड़ाई से पालना कराने के आदेश जारी किए हैं। जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेशानुसार 30 अप्रेल तक पूरे जिले में सायं 6 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा। कफ्र्यू की प्रभावी अनुपालना के क्रम में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। यह समयावधि अनिवार्य, आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालयों, निरंतर उत्पादन तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों, दवा की दुकानों, आईटी कम्पनियों, विवाह समारोहों, बस और रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग आदि में नियोजित लोगों पर लागू नहीं होगी। इस छूट के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन्फोर्समेन्ट टीम को पहचान-पत्र, निमंत्रण-पत्र, यात्रा टिकट आदि दस्तावेज दिखाया जा सकेगा। आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के लिए पूर्व में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर गु्रप को फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। ये समितियां समझाइश और संवाद के माध्यम से होम आइसोलेशन और क्वारंटीन के नियमों के साथ.साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करवाने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगी। जिले में नई गाइडलाइन्स के तहत निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जिले में 16 अप्रेल से 31 मई तक विवाह आदि निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार समारोह स्थल, मैरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को 7 दिन के लिए सीज किया जाएगा। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। संबंधित उपखण्ड अधिकारी के मांगने पर वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। आदेश के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी तथा इसमें कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ ही धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा.अर्चना एवं इबादत की जा सकेगी। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रह सकेगी। आमजन द्वारा पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए।
इन पर रहेगी रोक
जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक रहेगी। समस्त प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह जुलूस, त्योहारों, मेलों की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, एवं समान स्थान बंद रखे जाएंगे। साथ ही स्विमिंग पूल एवं जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसमें बैठक व्यवस्था को अलटरनेट एक छोड़कर एकद्ध के रूप में बैठाया जाएगा। इनमें रात्रिकालीन कफ्र्यू की पालना सुनिश्चित की जाएगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक तथा होटल में इन हाउस गेस्ट सर्विस अनुमत होगी।
यहां करनी होगी नियमों की पालना
-फसल खरीद केन्द्रों एवं कृषि मण्डियों में फसलों का क्रय-विक्रय के दौरान कोविड नियमों की पालना करनी होगी।
-सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही रहेगी।
-ऑटो रिक्शा में केवल चालक व दो सवारी हो सकेंगी।
-टैक्सी, चार पहिया चालक एवं कुल क्षमता का 50 प्रतिशत। इसी प्रकार बस में भी यात्रियों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत तक ही यात्राी बैठाए जा सकेंगे।
-सार्वजनिक परिवहन में कोई भी व्यक्ति खडे होकर यात्रा नहीं कर सकेगा।
बॉर्डर पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग
-राज्य के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और 72 घंटे के अन्दर कराई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
-यदि कोई यात्री 72 घण्टे के अन्दर कराई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है उसे गन्तव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।
– इसी प्रकार 100 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम घर से कार्य कर सकेंगे।
-कार्यालयों में कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराई जाए। कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा।
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