फैक्ट फाइल
-8 थाना क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से बाहरी लोगों की आवाजाही के लिए हैं प्रतिबंधित
-470 किमी की लंबाई में जैसलमेर जिले की सीमा है विस्तृत
-350 के करीब गांव जिले के ऐसे हैंए जहां जाने के लिए जरूरी है अनुमति
-प्रतिबंधित क्षेत्र में जैसलमेर जिले के आठ थाना क्षेत्रों के करीब 350 गांव शामिल
-वैधानिक अनुमति के बाद ही प्रतिबंधित थाना क्षेत्रों में प्रवेश का नियम
-क्रिमीनल संशोधन एक्ट 1996 के तहत अधिसूचित थाना क्षेत्रों में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश के लिए अनुमति लेना जरूरी
-एसडीएम, संबंधित थाना, पुलिस अधीक्षक व तहसीलदार से सत्यापन के बाद मिलती है अनुमति
-बिना अनुमति मिलने पर व्यक्ति के खिलाफ पुलिस हो कार्रवाई का अधिकार
-जैसलमेर में 2008 में बार्डर को बेचने के मामले के बाद इस कानून को बनाया गया है सख्त