फेस मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना
जैसलमेर. कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने हुए हो तथा कोई दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करना इस आशय का अपराध करना पाया गया तो उनसे 500-500 रुपए वसूले जाएंगे। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी, अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट बनाकर नहीं रखता है, तो उनसे 100 रूपये शास्ति के रूप में वसूले जाएंगे। इसके लिए सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सहायक उपनिरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी, राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रैंक के नगर निगम, नगरपरिषद तथा नगरपालिका के अधिकारी के साथ ही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को लगाया गया है।
सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर लगेगा दण्ड
जिला कलक्टर आशीष मोदी ने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर शास्ति के रूप में 200 रुपये तथा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराबए पान, गुटखा व तम्बाकू के उपयोग करते हुए पाए जाने पर 500 रूपये का जुर्माना वसूल किए जाने के लिए समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सहायक उपनिरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी के साथ ही जिलापरिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी अधिकृत रहेंगे।
विवाह गाइडलाइन की पालना न होने पर लगेगा जुर्माना
उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह से संबंधित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर शास्ति के रूप में 5000 रुपए और विवाह से संबंधित समारोह आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर 25000 रुपये जुर्माने के रूप में सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो, नहीं पाये जाने पर 500 रुपए शास्ति के रूप में वसूल करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी को लगाया गया है।