वाहनों के अलग-अलग रंग के जारी होंगे परमिट
जैसलमेर. लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन विभाग ने नई पहल की है। राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार तथा सामग्री लाने-ले जाने के लिए वाहनों को अलग-अलग रंग के परमिट जारी किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से जारी की गई इस नई पहल के तहत प्रचार के लिए स्टार प्रचारक को लाल, मान्यता प्राप्त दल के जिला स्तरीय पदाधिकारी को नीला, अभ्यर्थी एवं कार्यकर्ता को हरा, मान्यता प्राप्त दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारी चुनाव प्रचार सामग्री वितरण के लिए सफेद एवं चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं कार्यकर्ता मतदान दिवस के दिन उपयोग के लिए पीले रंग का परमिट जारी होगा।
जैसलमेर. लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन विभाग ने नई पहल की है। राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार तथा सामग्री लाने-ले जाने के लिए वाहनों को अलग-अलग रंग के परमिट जारी किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से जारी की गई इस नई पहल के तहत प्रचार के लिए स्टार प्रचारक को लाल, मान्यता प्राप्त दल के जिला स्तरीय पदाधिकारी को नीला, अभ्यर्थी एवं कार्यकर्ता को हरा, मान्यता प्राप्त दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारी चुनाव प्रचार सामग्री वितरण के लिए सफेद एवं चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं कार्यकर्ता मतदान दिवस के दिन उपयोग के लिए पीले रंग का परमिट जारी होगा।
चुनाव कार्यो में लगे वाहन चालक डाक मत पत्र से कर सकेंगे मतदान
जैसलमेर. लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित राजकीय एवं निजी वाहनों के वाहन चालक एवं खलासियों को ईडीसी तथा डाक मत पत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। डाक मत पत्र एवं ईडीसी प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के दौरान जो वाहन चालक या खलासी बाड़मेर-जैसलमेर, जोधपुर-पोकरण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में पंजीकृत है, उन्हे ई.डी.सी. से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। इसी तरह बाड़मेर-जैसलमेर, जोधपुर-पोकरण संसदीय क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में पंजीकृत है, उन्हे संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से डाक मत पत्र जारी किए जाएंगे। चुनाव के लिए निजी वाहनों का अधिग्रहण शीघ्र ही किया जाएगा। अधिग्रहित वाहनों के चालको एवं खलासियों को फार्म 12 एवं 12 क भरकर साथ में फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति अधिग्रहण आदेश सर्व करवाने वाले परिवहन विभाग के अधिकारी को देनी होगी। अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों के चालक तथा खलासी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अपने पास आवश्यक रूप से हर समय रखने को कहा गया है, ताकि वे तत्काल ई.डी.सी. एवं डाक मत पत्र के लिए आवेदन कर सकें।
जैसलमेर. लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित राजकीय एवं निजी वाहनों के वाहन चालक एवं खलासियों को ईडीसी तथा डाक मत पत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। डाक मत पत्र एवं ईडीसी प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के दौरान जो वाहन चालक या खलासी बाड़मेर-जैसलमेर, जोधपुर-पोकरण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में पंजीकृत है, उन्हे ई.डी.सी. से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। इसी तरह बाड़मेर-जैसलमेर, जोधपुर-पोकरण संसदीय क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में पंजीकृत है, उन्हे संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से डाक मत पत्र जारी किए जाएंगे। चुनाव के लिए निजी वाहनों का अधिग्रहण शीघ्र ही किया जाएगा। अधिग्रहित वाहनों के चालको एवं खलासियों को फार्म 12 एवं 12 क भरकर साथ में फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति अधिग्रहण आदेश सर्व करवाने वाले परिवहन विभाग के अधिकारी को देनी होगी। अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों के चालक तथा खलासी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अपने पास आवश्यक रूप से हर समय रखने को कहा गया है, ताकि वे तत्काल ई.डी.सी. एवं डाक मत पत्र के लिए आवेदन कर सकें।