scriptराजनीतिक दलों व अभ्यर्थी को आचार संहिता की करनी होगी पालना | Political parties and candidates will have to follow a code of conduct | Patrika News

राजनीतिक दलों व अभ्यर्थी को आचार संहिता की करनी होगी पालना

locationजैसलमेरPublished: Nov 13, 2019 05:37:33 pm

Submitted by:

Deepak Vyas

जैसलमेर नगर परिषद चुनाव के तहत मतदान के दिन राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के इन पहलूओं की पालना करने को कहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि नगर परिषद जैसलमेर के मतदान के दिवस राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी मतदान को निष्पक्ष, शान्तिपूर्वक एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारियों का पूरा सहयोग करें एवं यह ध्यान रखें कि मतदाता पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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जैसलमेर. जैसलमेर नगर परिषद चुनाव के तहत मतदान के दिन राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के इन पहलूओं की पालना करने को कहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि नगर परिषद जैसलमेर के मतदान के दिवस राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी मतदान को निष्पक्ष, शान्तिपूर्वक एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारियों का पूरा सहयोग करें एवं यह ध्यान रखें कि मतदाता पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके साथ ही वे अपने प्राधिकृत कार्यक्रताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें। वे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे सफेद कागज पर होगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।
इन पर भी ध्यान देना होगा जरूरी
-मतदान के दिन और उसके पूर्व 48 घंटे पूर्व किसी को भी शराब पेश या वितरित नहीं करें।
-मतदान केन्द्रों के निकट लगाएं गए केम्प के नजदीक अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होने दें, जिससे तनाव न हो सके।
-अभ्यर्थी का केम्प साधारण हो उस पर टैंट नहीं लगाया जाएं, उन पर कोई पोस्टर, झण्डे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाएं।
-कैम्प में खाद्य पदार्थ पेश न की जाएं और भीड न लगाई जाएं।
-मतदान के दिवस वाहन चलाने पर लगाएं जाने वाले निर्बन्धनों की पालना करनें में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें।
– वाहनो के लिए परमिट प्राप्त कर लें और उन वाहनों पर स्टीकर ऐसे लगा दें जिससे साफ-साफ दिखाई देता रहें।
-मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में अपना कैम्प किसी भी स्थिति में नहीं लगाएं।
-मतदान केन्द्र एवं इसकी 100 मीटर परिधि में किसी मतदाता से मत संयांचना नहीं करें और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने दें।
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