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जैसलमेर

कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद निषेधाज्ञा के तहत लगाई सख्त पाबंदियां

पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस संक्रमण की जांच में पोजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने संक्रमण के प्रसार को रोकने की दृष्टि से हर स्तर पर कड़े कदम उठाए हैं और समूचे पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में धारा 144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से सख्त पाबन्दियां लगा दी हैं।

जैसलमेरApr 06, 2020 / 08:01 pm

Deepak Vyas

कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद निषेधाज्ञा के तहत लगाई सख्त पाबंदियां

कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद निषेधाज्ञा के तहत लगाई सख्त पाबंदियां

जैसलमेर/पोकरण. पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस संक्रमण की जांच में पोजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने संक्रमण के प्रसार को रोकने की दृष्टि से हर स्तर पर कड़े कदम उठाए हैं और समूचे पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में धारा 144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से सख्त पाबन्दियां लगा दी हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नमित मेहता ने पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कड़ी निषेधाज्ञा जारी की है।
सख्ती से लागू हैं ये प्रतिबंध
आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए पोकरण नगर पालिका क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। क्षेत्र में अवस्थित समस्त व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानए फैक्ट्री, चिकित्सकीय क्षेत्र को छोड़कर शिक्षण संस्था, रेस्टोरेन्ट, होटल, खोमचे, खाने पीने इत्यादि की वस्तु रखने वाले ठेले, मांस विक्रय केन्द्र, दुकानें एवं फेरी वाले बन्द रहेंगे तथा समस्त सामूहिक मानवीय गतिविधियांए रैलीए जुलूसए सभा इत्यादि पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगी।पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में अति.आवश्यक सेवाओ, किराणा खा़द्य सामग्री, दवाइयां, दूधए सब्जीए रसोई गैसए जनरल स्टोर एवं पेट्रोल पम्प द्ध के संाचालन के लिए चिह्नित अनुमत वाहन के लिए केवल होम डिलीवरी के ही पास मान्य होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम में लगे हुए राजकीय कार्मिकों के जारी पास मान्य होंगे। समस्त प्रकार के निजी भारी एवं हल्के मोटर व्हीकल का आवागमन भी पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेगा। खाद्य सामग्रीए दवाइयांए सब्जियाँए दूधए गैस इत्यादि अति.आवश्यक सेवाओं के परिवहन के लिए अनुुमत लोडिंग वाहन का उपयोग लिया जा सकेगा। पुलिस विभाग, रसद विभाग, चिकित्सा विभाग की ओर से कालाबाजारी, जमाखोरी, मूल्य वृद्धि के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन व दर्शनार्थियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
ये रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त
यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा। पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में समस्त चिकित्सालय में स्थित मेडिकल स्टोर, चिकित्सा सेवाओं से जुड़े संस्थान उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। खाद्य सामग्री, मेडिकल टीम, सफाईकर्मी, मीडिया तथा आवश्यक सेवाओं के वाहन इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

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