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जालोर

पट्टों व एनओसी में फर्जीवाड़े को लेकर डीएलबी ने मांगा तत्कालीन आयुक्त व लिपिक से स्पष्टीकरण

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जालोरFeb 05, 2020 / 10:51 am

Dharmendra Kumar Ramawat

Inspection in Jalore Nagar parishad by IG Jodhpur ranje

Inspection in Jalore Nagar parishad by IG Jodhpur ranje

जालोर. नगरपरिषद में फर्जी एनओसी व पट्टे जारी करने के मामले में डीएलबी ने तत्कालीन आयुक्त शिकेश कांकरिया व तत्कालीन शाखा प्रभारी अनिलकुमार से 3 फरवरी 2020 को पत्र भेजकर 15 दिन में लिखित स्पष्टीकरण जवाब मांगा है। डीएलबी डायरेक्टर एवं संयुक्त सचिव उज्ज्वल राठौड़ की ओर से आयुक्त कांकरिया पर लगाए आरोप संख्या 1 में बताया गया है कि उन्होंने जालोर में कार्यकाल के दौरान लालसिंह व पूर्व पार्षद हंसमुख नागर की ओर से नगरपरिषद की करोड़ों की संपत्ति हड़पने व राजस्व हानि पहुंचाने की शिकायत के संबंध में जांच कमेटी द्वारा पत्रावली मांगे जाने पर फायरमैन अनिलकुमार के पास यह पत्रावली होना बताया था। नगरपरिषद जालोर ने इसके बाद 10 जुलाई 2019 को पत्र लिखकर फिर से पत्रावली मांगी, लेकिन इस पर बताया गया कि 17 जून 2019 को जालोर से रिलीव होने से पूर्व समस्त अभिलेख संबंधित को सुपुर्द कर दिए थे। मगर इस स्पष्टीकरण की पुष्टि नहीं होना पाया गया। ऐसे में पत्रावली उपलब्ध नहीं होने से जांच कार्यवाही नहीं हो पाई। इस प्रकार यह पत्रावली गायब होने व शिकायत जांच नहीं होने के लिए कांकरिया को जिम्मेदार ठहराया गया। इसी तरह आरोप संख्या 2 में बताया गया कि श्रीमती हंसा देवी पत्नी भबूताराम खसरा संख्या 2228 की 1042.36 वर्गगज भूमि नियमन की पत्रावली में भी कांकरिया की ओर से 18 मार्च २०१९ को आवेदन शुल्क ७१०० जमा होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके कारण इस भूमि के नियमन से प्राप्त राजस्व में नगरपरिषद को वंचित रहना पड़ा। ऐसे में पत्रावली में कार्यवाही नहीं करने व परिषद को प्राप्त होने वाले राजस्व में देरी के लिए कांकरिया को दोषी ठहराया गया। इसी तरह भूमि शाखा के तत्कालीन लिपिक फायरमैन अनिलकुमार को भी आरोप संख्या 1 में जांच कमेटी को यह पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने व हंसा देवी की पत्रावली में राशि जमा होने के बाद अग्रिम कार्यवाही नहीं करने से जिम्मेदार ठहराते हुए 15 दिन में जवाब मांगा है। जवाब पेश नहीं करने पर दोनों के विरुद्ध एकतरफा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
2 दिसंबर को भेजा था आरोप पत्र
नगरपरिषद के तत्कालीन आयुक्त कांकरिया के कार्यकाल में कई लोगों को फर्जी एनओसी व पट्टे जारी करने के मामले में उपनिदेशक स्थानीय निकाय जोधपुर विशाल दवे की ओर से 2 दिसम्बर 2019 को प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी आयुक्त कांकरिया, फायरमैन अनिलकुमार, फायरमैन रूपाराम व रोकड़पाल चिमनाराम के विरुद्ध आरोप पत्र व आरोप विवरण-पत्र तैयार कर स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के सहायक निदेशक (सतर्कता) को भेजा गया था।
इन्हें इसके लिए भी माना जिम्मेदार
उपनिदेशक स्थानीय निकाय जोधपुर की ओर से भेजे गए आरोप पत्र विवरण में तत्कालीन आयुक्त कांकरिया को 16 फरवरी 2018 से 18 जून 2019 तक की अवधि के दौरान एक ही डिस्पेच नंबर 5533 की दो एनओसी जारी करने को लेकर नियमों के विपरीत पद का दुरुपयोग करने का स्पष्ट रूप से दोषी माना। वहीं रोकड़पाल चिमनाराम को 25 अक्टूबर 2018 को मनसुख पत्र उदयसिंह की पत्रावली में एनओसी के लिए राशि जमा करने के संबंध में, फायरमैन अनिलकुमार को भूमि शाखा प्रभारी का कार्य संपादित करते हुए एनओसी संबंधी पत्रावलियां गायब करने व फायरमैन रूपाराम को ३१ अक्टूबर 2018 को दोहरे डिस्पेच के संबंध में दोषी माना है।
इधर, आगजनी के मामले में जांच को नगरपरिषद पहुंचे आईजी
जालोर. नगरपरिषद में आगजनी की घटना के बाद मंगलवार को जोधपुर रेंज के आईजी संजय मित्तल एसपी हिम्मत अभिलाष टांक के साथ जांच के लिए नगरपरिषद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भूमि शाखा के रिकॉर्ड रूम का बारीकी से निरक्षण कर एसपी को दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बताया कि मामले में एसपी की ओर से गठित टीम ने तत्परता से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले में लिप्त अन्य आरोपियों की धरपकड़ की जाएगी। इसके साथ इस पूरे मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। आईजी मित्तल का कहना है कि जिला स्पेशल टीम की ओर से मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं मंगलवार को आगजनी मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। वहीं पूछताछ में नगरपरिषद में फर्जीवाड़े व घोटालों की और कई परतें सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

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